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दो दिन में रिटर्न दाखिल न करने पर पांच हजार जुर्माना देने को रहें तैयार

31 अगस्त के बाद अगर एक सितंबर को भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

By Edited By: Published: Wed, 29 Aug 2018 12:19 PM (IST)Updated: Wed, 29 Aug 2018 12:32 PM (IST)
दो दिन में रिटर्न दाखिल न करने पर पांच हजार जुर्माना देने को रहें तैयार
दो दिन में रिटर्न दाखिल न करने पर पांच हजार जुर्माना देने को रहें तैयार

जागरण संवाददाता, धनबाद। आयकरदाताओं के पास अब सिर्फ दो दिन का समय है। इन दो दिनों में अगर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो पांच हजार रुपये जुर्माना देने के लिए तैयार रहें। आयकर विभाग की निर्धारित समय सीमा के अंदर आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करना ही होगा। रिटर्न फाइल नहीं करने पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जुर्माना अनिवार्य कर दिया है। यह अभी तक अनिवार्य नहीं था। दरअसल आयकर नियमों में फेरबदल किया गया है। जो रिटर्न दाखिल करने के दायरे में आते हैं उन्हें हर हाल में निर्धारित तिथि के अंदर रिटर्न फाइल करना होगा। नॉन-ऑडिट वाले आयकरदाताओं के लिए 31 अगस्त और ऑडिट वाले आयकरदाताओं के लिए 31 दिसंबर की समय-सीमा दी गई है।

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31 अगस्त के बाद अगर एक सितंबर को भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। 31 दिसंबर के बाद जुर्माने की राशि दस हजार है। निर्धारित तिथि के बाद जुर्माने की रकम के साथ ही रिटर्न फाइल होगी। अगर जुर्माना नहीं दिया तो सिस्टम में रिटर्न फाइल होगा ही नहीं। पांच लाख तक आयवालों के लिए जुर्माना एक हजार है और इससे अधिक आयवालों के लिए पांच हजार। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, जुर्माने के साथ ब्याज की राशि भी बढ़ती जाएगी। आयकर विभाग धनबाद प्रक्षेत्र के अंतर्गत देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले आते हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत आयकर रिटर्न के नियमों में बदलाव किया गया है। आयकर रिटर्न समय पर भरें और नोटिस व अन्य कानूनी कार्यवाहियों से बचें। निर्धारित तिथि के बाद रिटर्न दाखिल न करने वाले सभी सरकारी सुविधाओं से होंगे वंचित। भविष्य में किसी भी तरह का लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन नहीं मिल पाएगा। अगर कोई टीडीएस रिफंड देय है तो वह भी नहीं मिलेगा। आपके फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर टैक्स कटता है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा।
-एलएम पांडे, प्रधान आयकर आयुक्त।


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