झारखंड विधानसभा चुनाव में धनबल रोकने के लिए आयकर विभाग तैयार, टोल फ्री नंबर जारी Dhanbad News
नियंत्रण कक्ष सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे काम करेगा। इसके लिए एक निश्शुल्क टोल फ्री टेलीफोन नंबर 18003456547 0651-2330071 और फैक्स नंबर 0651-2330070 जारी किया है।
धनबाद, जेएनएन। विधानसभा चुनाव के दौरान काले धन की खपत या अवैध तरीके से नकदी के आवागमन पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग ने एक विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया है। यह नियंत्रण कक्ष चालू हो गया है। इसे सिटी सेंटर स्थित आयकर विभाग के प्रधान कार्यालय में शुरू किया गया है।
आयकर विभाग के अन्वेषण कार्यालय के अनुसार यह नियंत्रण कक्ष सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे काम करेगा। इसके लिए एक निश्श्शुल्क टोल फ्री टेलीफोन नंबर 18003456547, 0651-2330071 और फैक्स नंबर 0651-2330070 जारी किया है। इस पर आम जनता किसी भी उम्मीदवार या किसी पार्टी के नेताओं द्वारा चुनाव में बेहिसाब तरीके से धन खर्च करने की जानकारी दे सकते हैं। धनबल से संबंधित किसी भी तरह की सूचना यहां दी जा सकती है। जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। इसके अलावा ईमेल आइडी रांची डॉट डीडीआइटी डॉट आइएनवी एट द रेट इनकमटैक्स डॉट जीओवी डॉट इन पर भी जानकारी भेज सकते हैं। इस कार्य के लिए आयकर उपनिदेशक अन्वेषण विंग की ओर से धनबाद रेंज के आठ जिलों यानी साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा के लिए अलग-अलग दल का गठन किया गया है। यह मतदान की समाप्ति
होने तक काम करेगा।
- आठ जिलों के लिए अलग-अलग दल का गठन
- धनबाद : सहायक आयकर आयुक्त एसके गांगुली, आइटीओ संजय कुमार, कमलेश कुमार, जेजे अंसारी, कमलेश शर्मा एवं अमित कुमार।
- साहिबगंज एवं पाकुड़ : आइटीओ एसएन झा, नीरज अंबष्ठ, राजीव रंजन झा एवं भरत कुमार।
- दुमका एवं गोड्डा : आइटीओ तरुण विकास, बिनोद कुमार, प्रयाग राम एवं नीतेश कुमार।
- देवघर एवं जामताड़ा : आइटीओ केदारनाथ, नीरज झा, सुनील चौधरी एवं संजीत कुमार।
- गिरिडीह : आइटीओ आरके गर्ग, नीलेश कुमार, मिथिलेश कुमार सिंह, आनंद कुमार पासवान एवं सुदामा यादव।
50 हजार रुपये से अधिक की राशि पर देना होगा प्रमाणः आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपये से अधिक की नगदी नहीं ले जा सकता है। इस बारे में भी समुचित प्रमाण देना होगा कि यह नगदी उसी की है। यही नहीं, बैंकों को भी कहा गया है कि नकद रूप से 50 हजार या इससे अधिक की जमा एवं निकासी की सूचना आयकर विभाग द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष को दी जाए।