जानें अपने सारे अधिकार... पुलिस आपकी एफआइआर लिखने से इन्कार करे तो वह भी अपराध, हो सकती है सजा
आपको अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। कई ऐसे नियम और कानून बने हैं जो आम लोगों को सीधे प्रभावित करते हैं। जानकारी के अभाव में गाहे-बगाहे परेशानियों में उलझ जाते हैं लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद ऐसी परेशानियों से बचा जा सकता है।
जागरण संवाददाता, धनबाद: आपको अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। कई ऐसे नियम और कानून बने हैं, जो आम लोगों को सीधे प्रभावित करते हैं। जानकारी के अभाव में गाहे-बगाहे परेशानियों में उलझ जाते हैं, लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद ऐसी परेशानियों से बचा जा सकता है।
मसलन, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी एफआइआर लिखने से मना कर तो वह भी अपराध है। पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने से पीछे नहीं हट सकती है। ऐसी स्थिति में शिकायत करने पर उन्हें आइपीसी की धारा 166 के तहत छह महीने से लेकर दो वर्ष तक कैद की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरह अगर आपको ट्रेन में मिलने वाले सड़े-गले खाने के लिए 70 रुपये की जगह 120 रुपये देने से बचना है तो भारतीय रेल की ओर से पारित नो बिल नो पेमेंट अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आपको किसी सामान का बिल ना मिले, कोई भुगतान भी न करें। रेलवे के नियम के अनुसार, ऐसी स्थिति में बिना बिल के मुफ्त सामान ले जा सकते हैं।
इन नियमों को जानना आपके लिए जरूरी
- होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा निजी संपत्ति होने के बाद भी सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 (2) के तहत, किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थल पर लिंग, जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा या क्षेत्र के आधार पर प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता।
- किसी होटल में यदि पुलिस छापा मारती है तो पुलिस को युवक-युवती अपने रिश्ते के बारे में बता सकते हैं। आइडी प्रूफ दिखा सकते हैं और स्वजनों से बात करवा सकते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत कार्रवाई करती है। अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी युवक-युवती का आपस में संबंध है और इसकी जानकारी उनके घर में भी है तो पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।
- किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल की गुणवत्ता एवं मात्रा जांचने के अलावा कई सुविधाएं निश्शुल्क पा सकते हैं। इनमें वाहन में निश्शुल्क हवा, पीने के लिए निश्शुल्क एवं स्वच्छ पानी, साफ सुथरा शौचालय एवं चोट या घाव के मामले में प्राथमिक चिकित्सा बाक्स शामिल है। किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी सुविधा नहीं मिलती है तो आप टोल फ्री नंबर 18002333555 कर फोन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।
- अगर राह चलते आपको वाॅशरूम जाने की जरूरत पड़े तो आप परेशान ना हों। इंडियन सराय एक्ट 1887 के अनुसार, आप किसी भी होटल (छोटा या पांच स्टार) में जाकर निश्शुल्क वाॅशरूम का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी होटलकर्मी अगर आपको रोकता है तो उस होटल का लाइसेंस रद हो सकता है।