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निजी स्कूलों का अल्टीमेटम, 31 तक नहीं लिया ठोस निर्णय तो एक जून से लेंगे मासिक शुल्क Dhanbad News

31 मई तक यदि राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी ने फीस निर्धारण को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया तो एक जून से निजी स्कूल मासिक फीस लेना शुरू कर देंगे।

By Sagar SinghEdited By: Published: Tue, 19 May 2020 08:27 PM (IST)Updated: Tue, 19 May 2020 08:44 PM (IST)
निजी स्कूलों का अल्टीमेटम, 31 तक नहीं लिया ठोस निर्णय तो एक जून से लेंगे मासिक शुल्क Dhanbad News
निजी स्कूलों का अल्टीमेटम, 31 तक नहीं लिया ठोस निर्णय तो एक जून से लेंगे मासिक शुल्क Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। जिले के गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों ने सरकार को 31 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया है। इस समय सीमा के बीच यदि सरकार की ओर से गठित कमेटी ने फीस निर्धारण को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया, तो एक जून से निजी स्कूल मासिक फीस लेना शुरू कर देंगे। मंगलवार को प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह निर्णय लिया गया। सभी पदाधिकारियों ने कहा कि हम सरकार की भावना का कद्र करते हैं, मगर विद्यालय कर्मचारियों के परिवार के भरण पोषण के लिए अर्थ की आवश्यकता है। विद्यालय परिवार भुखमरी की कगार पर है।

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कॉन्फ्रेंस में बोकारो से सुनील कुमार, चाईबासा से अजय मिश्रा, चतरा से नीरज सहाय, देवघर से शुभाशीष दत्ता, गिरिडीह से दिनेश साहू एवं मिथिलेश प्रसाद, जमशेदपुर से रविंद्र प्रसाद, कोडरमा से तौफीक हुसैन, पलामू से अविनाश वर्मा, रामगढ़ से इला रानी, रांची से नंदकिशोर झा, साहिबगंज से एनके भारती, दुमका से आनंद गुप्ता, धनबाद से अध्यक्ष अखिलेश गिरी, सचिव प्रवीण दुबे, अरिजीत गुहा, अनिल कुमार, पीयूष सरकार, योगेश कुमार, हरे राम मिश्रा, रंजीत कुमार, कपिल देव चौधरी मौजूद थे।

लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

  • लॉकडाउन में जितने दिन स्कूल बंद रहेगा, उतना दिन तक ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा। स्कूल खुलने के बाद ऑनलाइन क्लास में जितनी पढ़ाई हो चुकी होगी, उस कार्य काल का क्लास स्कूल खुलने के बाद पुनः चलेगा।
  • लॉकडाउन की अवधि में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होती है तो स्कूल के फीस में कटौती या नहीं लेने के आदेश को निजी स्कूल मान्य नहीं करेंगे।
  • ऑनलाइन क्लास जारी रखने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार निजी स्कूल के विद्यार्थियों एवं स्कूल संचालकों को फ्री इंटरनेट व्यवस्था प्रदान करें।
  • स्कूल खुलने की अनुमति के बाद सभी निजी स्कूल सभी बच्चों को सरकारी नियमानुसार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हाथ पैर को सैनिटाइज करा कर स्कूल के अंदर प्रवेश कराएंगे।
  • यदि किसी भी अभिभावक को शुल्क जमा करने संबंधित कोई आर्थिक परेशानी किसी ठोस वजह से हो तो निजी स्कूल उस पर अवश्य विचार करेंगे एवं उन्हें अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

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