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दोस्त के सामने पेश करना चाहता था अपनी पत्नी, अब सात साल जेल में पीसेगा चक्की Dhanbad News

वह अपने पटना के एक दोस्त के साथ घर आया। दोनों ने खाना खाकर शराब पी। इसके बाद आरोपित अपनी पत्नी को इस बात के लिए विवश करने लगा कि वह उसके मित्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

By MritunjayEdited By: Published: Thu, 30 Jan 2020 07:18 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jan 2020 07:18 AM (IST)
दोस्त के सामने पेश करना चाहता था अपनी पत्नी, अब सात साल जेल में पीसेगा चक्की Dhanbad News
दोस्त के सामने पेश करना चाहता था अपनी पत्नी, अब सात साल जेल में पीसेगा चक्की Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। दोस्त के साथ हमबिस्तर होने से इन्कार करने पर पत्नी के साथ पाश्विक अत्याचार करनेवाले पति को अदालत ने सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 55 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़ित को भुगतान करने का आदेश दिया है

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धनबाद कोर्ट में बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा यह आरोपित का प्रथम दोष है। इसकी उम्र केवल 31 वर्ष है। इसने पर्याप्त सजा प्राप्त कर ली है। लिहाजा दंडादेश में उदारता अपनाई जाए। अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने इसका विरोध करते हुए अधिक से अधिकतम दंड से दंडित करने की प्रार्थना करते हुए कहा कि दोषी का कृत्य सभ्य समाज के लिए घातक है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि दोषी ने क्रूरता की हद पार कर दी। इस पर रहम नहीं किया जा सकता। 

संवेदनशील अंग को कर दिया था जख्मी 

आरोपित एक बड़े अधिकारी की गाड़ी का ड्राइवर था। वह परिवार के साथ भेलाटांड़ में रहता था। अक्सर वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। 9 अगस्त 18 की रात वह अपने पटना के एक दोस्त के साथ घर आया। दोनों ने खाना खाकर शराब पी। इसके बाद आरोपित अपनी पत्नी को इस बात के लिए विवश करने लगा कि वह उसके मित्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए। वह अगर संबंध बनाती है तो मित्र उसे 50 हजार रुपये देगा। विरोध करने पर आरोपित पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। इतने पर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने पत्नी केसंवेदनशील अंग को जख्मी कर दिया। अर्धनग्न अवस्था में पीडि़ता दर्द से कराहती हुई बरवाअड्डा थाना पहुंची। जहां से पुलिस ने उसे तुरंत चिकित्सा केलिए पीएमसीएच में भर्ती कराया। जहां वह 3 दिनों तक इलाजरत रही। पीडि़ता के बयान पर पति के खिलाफ बरवाअड्डा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 


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