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Lockdown : व्यापारियों व टैक्सपेयर्स को सरकार ने राहत दी, आयकर-GST में 30 जून तक की छूट Dhanbad News

लॉकडाउन के कारण व्यापारियों और टेक्सपेयर्स को सरकार ने राहत दी है। इसके तहत टेक्सपेयर्स 30 जून तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

By Sagar SinghEdited By: Published: Thu, 02 Apr 2020 11:15 AM (IST)Updated: Thu, 02 Apr 2020 11:16 AM (IST)
Lockdown : व्यापारियों व टैक्सपेयर्स को सरकार ने राहत दी, आयकर-GST में 30 जून तक की छूट Dhanbad News
Lockdown : व्यापारियों व टैक्सपेयर्स को सरकार ने राहत दी, आयकर-GST में 30 जून तक की छूट Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। कोरोना के कहर के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए व्यापारियों और टेक्सपेयर्स को सरकार ने राहत दी है। इसके तहत टेक्सपेयर्स आयकर विभाग से संबंधित कार्यवाई 30 जून तक पूरी कर सकते हैं। हालांकि, वित्तीय वर्ष की तिथि में कोई फेरबदल नही किया गया है। बल्कि आयकर फिलिंग के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। इसी प्रकार से जीएसटी रिटर्न भरने के लिए भी 30 जून तक की तिथि निर्धारित की गई है। इस दौरान बिना पेनाल्टी के यह कार्य किया जा सकता है। वहीं, व्यापारी या टेक्सपेयर ऑनलाइन अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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