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ACC SINDRI: तीन मजदूरों की माैत प्रकरण में एमडी पर कसा शिकंजा, फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया मुकदमा

24 जनवरी को एसीसी सिंदरी के सीमेंट प्लांट में तीन कारखाना श्रमिकों की मौत सीमेंट डस्ट में दबकर दम घुटने से हो गई थी।

By mritunjayEdited By: Published: Thu, 25 Apr 2019 01:07 PM (IST)Updated: Thu, 25 Apr 2019 01:07 PM (IST)
ACC SINDRI: तीन मजदूरों की माैत प्रकरण में एमडी पर कसा शिकंजा, फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया मुकदमा
ACC SINDRI: तीन मजदूरों की माैत प्रकरण में एमडी पर कसा शिकंजा, फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया मुकदमा

धनबाद, तापस बनर्जी। एसीसी लिमिटेड के एमडी नीरज अखौरी और एसीसी सिंदरी के प्लांट हेड सुरेश चंद्र दुबे के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज कराया है।

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बुधवार को कारखाना अधिनियम की धारा 96 ए के तहत धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। एसीसी सिंदरी प्लांट में जनवरी में फैक्ट्री में तीन श्रमिकों की मौत के मामले में विस्तृत जांच के बाद कारखाना निरीक्षक स्तर पर यह कार्रवाई हुई है। जानकारी हो कि इसी वर्ष 24 जनवरी को एसीसी सिंदरी के सीमेंट प्लांट में तीन कारखाना श्रमिकों की मौत सीमेंट डस्ट में दबकर दम घुटने से हो गई थी। इनमें स्व. गोपाल सिंह, स्व. अजीत गोराई और स्व. निमाई मंडल शामिल थे। 

नियमों के उल्लंघन में पाए गए दोषी : कारखाना निरीक्षक की ओर से विस्तृत जांच में दुर्घटना का कारण कारखाना अधिनियम 1948 और झारखंड कारखाना नियमावली 1950 के नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस मामले में कारखाना निरीक्षक ने मुंबई में पदस्थापित एसीसी लिमिटेड के एमडी और सिंदरी के प्लांट हेड को दोषी ठहराया। इन उल्लंघनों के लिए कारखाना अधिनियम के तहत अधिकतम सात साल की सजा और दो लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।


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