31 जनवरी तक ई-फाइल करें टीडीएस विवरणी नहीं तो हर दिन 200 रुपये विलंब शुल्क, एक लाख तक की पेनल्टी भी
आयकर विभाग ने सिर्फ 31 जनवरी तक का समय दिया है। इस समय सीमा के अंदर अपनी टीडीएस विवरणी ई-फाइल कर दें अन्यथा हर दिन के हिसाब से विलंब शुल्क तो लगेगा ही इसके साथ ही जुर्माना भी है।
जागरण संवाददाता, धनबाद : अगर आपने अभी तक टीडीएस यानि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स विवरणी नहीं दी है तो जल्द से जल्द ई-फाइल कर दें। आयकर विभाग ने सिर्फ 31 जनवरी तक का समय दिया है। इस समय सीमा के अंदर अपनी टीडीएस विवरणी ई-फाइल कर दें अन्यथा हर दिन के हिसाब से विलंब शुल्क तो लगेगा ही इसके साथ ही जुर्माना भी है। अगर 31 जनवरी तक टीडीएस विवरणी की फाइल नहीं करते हैं तो प्रत्येक दिन के विलंब के लिए 200 रुपये और एक लाख तक की पेनल्टी लगेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। आयकर विभाग ने यह अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस विवरणी जमा करने के लिए दी है। आइटीओ हेड क्वार्टर आरके गर्ग ने बताया कि www.tdscpc.gov.in और www.incometaxindia.com पर जाकर टीडीएस विवरणी ई-फाइल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फॉर्म 16,16ए, 16बी, 16सी और 16डी को ट्रेसेस पोर्टल से जनरेट करना अनिवार्य है। सिर्फ ट्रेसेस पोर्टल से डाउनलोड किया गया टीडीएस प्रमाणपत्र ही वैध होगा। यदि फाइल की गई विवरणी में पैन नंबर नहीं दर्शाया गया है या गलत पैन दर्शाया गया है तो ट्रेसेस पोर्टल से टीडीएस प्रमाणपत्र डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। यहां बताते हैं कि आयकर विभाग धनबाद क्षेत्र के अंतर्गत धनबाद, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिले आते हैं।
विलंब से टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने पर प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना
आइटीओ आरके गर्ग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए फॉर्म 16 (वेतन पर) और 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए फॉर्म 16ए में (वेतन के अतिरिक्त अन्य आय पर) 15 फरवरी 2022 तक टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करना सभी संस्थानों के लिए जरूरी है। टीडीएस प्रमाण पत्र विलंब से जारी करने पर प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये जुर्माना लगेगा।