2015 से पहले निगम क्षेत्र में रह रहे हैं तभी मिलेगा आवास योजना का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक चार के तहत नगर निगम आवासविहीनों को आवास देने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने लोगों से आवेदन मांगा है। यह बाबूडीह में बनने वाले 320 के किफायती आवास से इतर है।
जागरण संवाददाता, धनबाद : प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के घटक चार के तहत नगर निगम आवासविहीनों को आवास देने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने लोगों से आवेदन मांगा है। यह बाबूडीह में बनने वाले 320 के किफायती आवास से इतर है। बाबूडीह में निगम आवास बनवाकर लोगों को दे रहा है, जबकि पीएम आवास शहरी योजना घटक चार के तहत जिनके पास अपनी जमीन है उन्हें आवास बनाने के लिए राशि मिलेगी। अपनी जमीन होते हुए भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके पास घर बनाने के रुपये नहीं है। उनके लिए यह योजना लाभकारी साबित होगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए नगर निगम में आवेदन किया जा सकता है। निगम में इसके लिए अलग से काउंटर बनाया गया है और कर्मचारी प्रतिनियुक्त है।
सिटी मैनेजर कुणाल कुमार सिंह ने बताया कि जिनके पास जमीन है, लेकिन आवास बनाने के लिए राशि नहीं है ऐसे लोग नगर निगम में आवेदन दे सकते हैं। लाभुक के परिवार के पास आधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। खुद का पक्का मकान पूरे भारत में नहीं होना चाहिए। लाभुक के पास रैयती, बिक्रीनामा होना आवश्यक है। भूमि का लगान या म्यूटेशन भी हो। लाभुक 17 जून 2015 से धनबाद नगर निगम क्षेत्र में निवास कर रहा हो। 2015 के बाद से निगम क्षेत्र में रहने वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसकी पुष्टि करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आइडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय भी तीन लाख से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही पते के तौर पर मतदाता पहचान पत्र या आधार जरूरी है। प्रत्येक कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय में सुबह 10 से शाम चार बजे तक आवेदन जमा किया जा सकेगा। आवेदन पूरी तरह से निश्शुल्क है। दस्तावेजों की जांच पूरी करने के बाद लाभुक को चार किस्तों में राशि दी जाएगी।