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Maithon Power Limited का मुख्यद्वार बना राजनीतिक दलों का अखाड़ा, धारा 144 लागू

ओपी प्रभारी एमपीएल एवं पुलिस निरीक्षक निरसा थाना द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में लोक परीशांति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने तथा विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के उद्देश्य से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।

By MritunjayEdited By: Published: Thu, 05 Aug 2021 12:14 PM (IST)Updated: Thu, 05 Aug 2021 12:14 PM (IST)
Maithon Power Limited का मुख्यद्वार बना राजनीतिक दलों का अखाड़ा, धारा 144 लागू
मैथन पावर लिमिटेड का मुख्यद्वार ( फाइल फोटो)।

जागरण संवाददाता, धनबाद। अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने एमपीएल के मुख्य द्वार संख्या-1 एवं उसके आसपास के क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक द.प्र.स. की धारा- 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इस संबंध में एसडीएम ने कहा कि एमपीएल में कार्यरत श्रमिकों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिना सूचना एवं कोई आदेश के एमपीएल के मुख्य द्वार संख्या-1 पर एक अगस्त से धरना प्रदर्शन कर एमपीएल के कार्य को लगातार बाधित किया जा रहा है। जिससे कंपनी का कार्य सुचारु रुप से नहीं हो पा रहा है। लगातार प्रदर्शन के कारण विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। जिस कारण एहतियाती कदम उठाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगा दिया गया है।

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उन्होंने बताया कि ओपी प्रभारी एमपीएल एवं पुलिस निरीक्षक निरसा थाना द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में लोक परीशांति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने तथा विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के उद्देश्य से एमपीएल के मुख्य द्वार संख्या-1 एवं उसके आसपास के क्षेत्र के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई। जारी निषेधाज्ञा के अनुसार 5 या उससे अधिक व्यक्ति मजमा लगा कर वहां इकट्ठे नहीं हो सकते ना ही किसी तरह का अस्त्र शस्त्र लेकर कोई व्यक्ति वहां मौजूद रह सकता है।


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