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    Train Ticket: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे टिकट बुकिंग के नियम, जनरल रिजर्वेशन में भी ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी

    Updated: Tue, 16 Sep 2025 06:51 AM (IST)

    रेलवे ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन आरक्षित टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। टिकट बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट में केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ता ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। यह बदलाव टिकट दलालों पर नकेल कसने के उद्देश्य से किया गया है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। एक जुलाई से तत्काल के ऑनलाइन टिकट की बुकिंग में बड़े बदलाव के बाद अब एक अक्टूबर से ऑनलाइन सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के नियम भी बदल जाएंगे।

    टिकटों की बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट तक टिकट बुक करने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यानी सुबह 8:00 बजे से 8:15 तक ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आधार जरूरी होगा। रेल मंत्रालय ने सोमवार को इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है।

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    रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि आरक्षण व्यवस्था का लाभ सबसे पहले आम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान आरक्षित सामान्य टिकट केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या इसके एप के जरिए बुक कर सकेंगे।

    यह बदलाव टिकट दलालों पर नकेल और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए होगा। हालांकि, रेलवे के आरक्षण केंद्र के जरिए आरक्षित टिकट बुक करने को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा।

    सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के प्रतिबंध के समय में भी कोई बदलाव नहीं होगा, जिसके दौरान भारतीय रेल के अधिकृत टिकट एजेंट को ओपनिंग तिथि के पहले दिन आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।