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DMC: घर का गंदा पानी सड़क पर डाला तो पांच हजार रुपये जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर लघुशंका करने वाले भी भरेंगे दंड

धनबाद नगर निगम ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का निर्णय शहर को साफ-सुथरा रखने और राजस्व में बढ़ोतरी के लिहाज से लिया है। इसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। स्वच्छता रैंकिंग में धनबाद का रैंक सुधारना निगम की प्राथमिकता में शामिल है।

By MritunjayEdited By: Published: Tue, 24 Nov 2020 07:54 AM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2020 07:54 AM (IST)
DMC: घर का गंदा पानी सड़क पर डाला तो पांच हजार रुपये जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर लघुशंका करने वाले भी भरेंगे दंड
सार्वजनिक स्थान पर लघुशंका करने वालों से 100 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा (फाइल फोटो)।

धनबाद, जेएनएन। अपने घर या मकान का गंदा पानी अब सड़क पर फेंकने से पहले आपको दस बार सोचना पड़ेगा। कम से कम नगर निगम क्षेत्र में ऐसा करने पर कार्रवाई तसय है। निगम ने अपने मकान के गंदा पानी की निकासी आम सड़क पर जुर्माने का प्रावधान किया है। ऐसा करते पाए जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। लगातार ऐसा होने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। सिर्फ यही नहीं निजी मकान, दुकान निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईंट-पत्थर, सीमेंट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर निगम एक हजार रुपये जुर्माना वसूल करेगा। सार्वजनिक स्थल पर गोबर फेंकने पर भी एक हजार रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है। नगर निगम ने यह निर्णय शहर को साफ-सुथरा रखने और राजस्व में बढ़ोतरी के लिहाज से लिया है। इसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। स्वच्छता रैंकिंग में धनबाद का रैंक सुधारना निगम की प्राथमिकता में शामिल है।

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  • इधर-उधर कचरा व गंदगी फैलाने पर दंड (रुपये में)

- आवासीय भवनों के लिए : 100 रुपये

- दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर : एक हजार

- रेस्त्रां मालिकों को खुले में कचरा डालने पर : दो हजार

- होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर : दो हजार

- औद्योगिक प्रतिष्ठान : पांच हजार

- हलवाई, चाट, फास्टफूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस, सब्जी एवं फल : 100

- सार्वजनिक स्थल पर पेशाब करने पर : 100 रुपये

- गोबर सार्वजनिक स्थल पर : एक हजार

- निजी मकान, दुकान निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईंट-पत्थर, सीमेंट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर : एक हजार

- सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहर की चहारदीवारी की दीवारों पर पोस्टर चिपकाना, रंगाई-पुताई : दो हजार

- अपने मकान के गंदा पानी की निकासी आम सड़क पर : पांच हजार

- अपने मकान का सीवरेज कनेक्शन न लेकर सीवरेज का गंदा पानी आम नाली में बहाना : पांच हजार

- दुकानदार एवं ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर एवं साइकिल रिपेयरिंग कर गंदगी फैलाना : एक हजार


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