Lockdown : होल्डिंग व वाटर यूजर चार्ज पर फिलहाल राहत, लॉकडाउन के बाद दोनों मद में होगी टैक्स की वसूली Dhanbad News
नगर निगम ने मकानों और अपार्टमेंट से ली जाने वाली होल्डिंग टैक्स और वाटर यूजर चार्ज लेने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह निर्देश नगर विकास विभाग की ओर से जारी किया गया है।
धनबाद, जेएनएन। नगर निगम ने मकानों और अपार्टमेंट से ली जाने वाली होल्डिंग टैक्स और वाटर यूजर चार्ज लेने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह निर्देश नगर विकास विभाग की ओर से जारी किया गया है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद दोनों मद में टैक्स की वसूली होगी। इसके साथ ही माडा ने भी जलदर वसूलने पर रोक लगा दी है।
हालांकि जलदर मद में मादा का बहुत पहले से ही डेढ़ से 2 साल का बकाया चल रहा है। माडा 18 हजार से अधिक लोगों से जलदर वसूलता होता है। नगर निगम क्षेत्र में 30 हज़ार से अधिक वाटर कनेक्शन हैं। जिनसे यूजर चार्ज लिया जाता है। अपार्टमेंट में अलग चार्ज है और मकानों का स्क्वायर फीट के हिसाब से दर निर्धारित है। नगर निगम क्षेत्र में 90363 मकान हैं, जिनसे होल्डिंग टैक्स लिया जाता है।
नगर निगम क्षेत्र में वाटर चार्ज की दर
- एरिया दर (रुपये में)
- 500 स्क्वायर फीट 130
- 1000 स्क्वायर फीट 153
- 2000 स्क्वायर फीट 358
- 2000 से अधिक 553
- फ्लैट 325