राजकमल मैंशन के मालिकों के खिलाफ बैंक मोड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज, जिला परिषद ने लगाया यह आरोप Dhanbad News
6 सितंबर 2020 को सुबह करीब साढ़े दस बजे राजकमल मैंशन में स्थित जेवर हाउस नामक दुकान में डकैती की घटना हुई थी। दस की संख्या में आए डकैतों ने संचालक को बंधक बनाते हुए करीब 25 लाख रुपये मूल्य के गहनों पर हाथ साफ किया था। इ
धनबाद, जेएनएन। बैंक मोड़ स्थित राजकमल मैंशन के मालिकों के खिलाफ भवन का सील तोड़ दुकान संचालन करने के आरोप में बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी जिला परिषद धनबाद के सहायक अभियंता जितेंद्र कुमार महतो के लिखित आवेदन पर दर्ज की गई। इस मामले में राजकमल मैंशन के मालिक बजरंग लाल अग्रवाल, मदन लाल अग्रवाल, संदीप कुमार, सौरभ भगत और गीता देवी काे आरोपित बनाया गया है।
न्यायालय के आदेश पर हुआ था सील
सहायक अभियंता महतो ने अपने आवेदन में बताया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के तहत वर्ष 2011 में राजकमल मैंशन को सील किया गया था। न्यायालय में जमीन के मालिकाना हक को लेकर जिला परिषद की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसी के अलोक में सील करने की कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद भी उपरोक्त लोगों ने राजकमल मेंशन का ताला तोड़ दुकानों का संचालन कर रहे थे। साथ ही यहां निवास भी करते हैं।
जेवर हाउस में डकैती के बाद खुला राज
26 सितंबर, 2020 को सुबह करीब साढ़े दस बजे राजकमल मैंशन में स्थित जेवर हाउस नामक दुकान में डकैती की घटना हुई थी। दस की संख्या में आए डकैतों ने संचालक को बंधक बनाते हुए करीब 25 लाख रुपये मूल्य के गहनों पर हाथ साफ किया था। इस घटना के बाद ही राजकमल मैंशन का सील तोड़ दुकानों को संचालित करने की जानकारी जिला परिषद को मिली। जिला परिषद चेयरमैन रोबिन गोराई ने राजकमल मेंशन की जांच की थी। जांच के बाद उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था।