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Dhanbad Coronavirus News Update: होम क्वारंटाइन के उल्लंघन पर सख्त हुई सरकार, डीसी ने 13 पर कार्रवाई का दिया आदेश

Dhanbad Coronavirus News Update बाहर से आने वाले लोगों के हाथ व नाखून पर स्याही का निशान लगेगा। इतना ही नहीं उनके घर पर भी होम क्वारंटाइन का स्टीकर या पोस्टर चस्पा होगा।

By MritunjayEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 09:19 AM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 09:19 AM (IST)
Dhanbad Coronavirus News Update: होम क्वारंटाइन के उल्लंघन पर सख्त हुई सरकार, डीसी ने 13 पर कार्रवाई का दिया आदेश
Dhanbad Coronavirus News Update: होम क्वारंटाइन के उल्लंघन पर सख्त हुई सरकार, डीसी ने 13 पर कार्रवाई का दिया आदेश

धनबाद,/  रांची, जेएनएन। Dhanbad Coronavirus News Update  कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए झारखंड में होम क्वारंटाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार सख्त दिख रही है। होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत मुख्य सचिव ने दिशा-निर्देश जारी किया है। दूसरी तरफ धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने होम क्वारंटाइन का अनुपालन नहीं करने वाले 13 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। 

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मुख्य सचिव ने डीसी-एससी को जारी किया आदेश

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार का रुख और सख्त होने जा रहा है। दूसरे राज्यों से झारखंड में प्रवेश करने वालों को चेक पोस्ट पर ही होम क्वारंटाइन की मुहर लगेगी। मतदाता की तरह नाखून पर स्याही का निशान लगेगा। इतना ही नहीं, उनके घर पर भी होम क्वारंटाइन का स्टीकर या पोस्टर चस्पा होगा। प्रशासन के लोग उनके घर का औचक निरीक्षण भी करेंगे और अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है। यह आदेश मुख्य सचिव सह उच्च स्तरीय कमेटी के चेयरमैन सुखदेव सिंह ने जारी किया है।
मुख्य सचिव ने गुरुवार को सभी जिलों के उपायुक्त व एसएसपी-एसपी को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव ने जारी आदेश में बताया है कि राज्य में प्रवेश करने वालों को झारखंड सरकार के पोर्टल पर अपना ब्योरा रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है। जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, उनके लिए राज्य की सीमा पर बने चेक पोस्ट पर खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा। उन्हें होम क्वारंटाइन के आदेश की कॉपी भी वहां दी जाएगी, जिसका उन्हें पालन करना अनिवार्य होगा।

      यह है गाइडलाइंस

  • प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य में आएंगे, उनके लिए होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, की जानकारी पोर्टल से मिल जाएगी।
  •  राज्य में प्रवेश करने से पूर्व चेक पोस्ट पर ही उनके दाहिने हाथ के नाखून या हथेली पर होम क्वारंटाइन की मुहर या स्याही लगेगी।
  •  एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय सीमा चेक पोस्ट पर हेल्प डेस्क रहेगा। यह रजिस्ट्रेशन स्टेटस को चेक करेगा या रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
  •  हेल्प डेस्क सभी आने वालों को क्वारंटाइन आदेश की कॉपी भी देगा।
  •  होम क्वारंटाइन अवधि के दौरान प्रशासन की औचक छापेमारी होगी कि आदेश का पालन हो रहा है या नहीं।
  • होम क्वारंटाइन वाले के आवास के बाहर स्टीकर चस्पा होगा। इसपर यह अंकित होगा कि क्वारंटाइन अवधि तक कोई बाहरी उनसे नहीं मिलेगा। उसपर प्रशासन का मोबाइल नंबर भी अंकित होगा।
  •  अगर जिला प्रशासन को लगेगा कि होम क्वारंटाइन पर्याप्त नही है, तो उस व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटाइन में रख सकता है।
  •  अगर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो उस व्यक्ति को प्रशासन संस्थागत क्वारंटाइन या पेड क्वारंटाइन में शिफ्ट कर देगा।
  •  इसका सख्ती से पालन के लिए सोशल पुलिङ्क्षसग या स्थानीय सामुदायिक पुलिङ्क्षसग को भी विकसित किया जाएगा।
  •  गृह विभाग से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
  • सभी उपायुक्त अंतरराज्यीय सीमा पर बने चेक पोस्ट पर सख्ती सुनिश्चित करेंगे। कॉमर्शियल वाहनों को नहीं रोका जाएगा। उनके लिए क्वारंटाइन अनिवार्य नहीं है।
  •  प्रत्येक उपायुक्त अपने जिले में पर्याप्त संख्या में पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करेंगे, जो चेक पोस्ट से लेकर होम क्वारंटाइन तक को समय-समय पर चेक करें और कार्रवाई करें।

 

13 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश
धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने झरिया के मोहन साहू, गोपाल महतो, जामाडोबा के राजकुमार सिंह, हीरापुर हटिया के श्रीकांत कुमार, रवि सिंह, चिरकुंडा के प्रमोद कुमार झा, हीराकुंज अपार्टमेंट सरायढेला के उज्जवल मल्लिक, चंदन कुमार साहू, रेणु ठाकुर, संतोष कुमार यादव, दिनेश प्रसाद वर्मा तथा निरसा  के अभिजीत पॉल तथा अभिनव तंतुबाई के विरुद्ध होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई करने का आदेश दिया है।  उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए यह आवश्यक है कि बाहर से आने वाले यात्रियों को 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना है परंतु मॉनिटङ्क्षरग के दौरान उपरोक्त सभी व्यक्ति होम क्वारंटाइन में नहीं थे और घर से बाहर पाए गए। सभी व्यक्ति 23 जुलाई से 28 जुलाई के बीच अन्य राज्यों से धनबाद आए हैं। सभी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और आइपीसी की धारा में 24 घंटे के अंदर कारवाई करने का निर्देश धनबाद, निरसा तथा झरिया के इंसीडेंट कमांडर को दिया गया है।


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