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हथियार रखे हैं तो जमा करा दें नहीं तो लाइसेंस होगा रद, औद्योगिक संस्थानों को छूट Dhanbad News

शस्त्रों का भौतिक सत्यापन निर्धारित तिथि को दो चरणों में किया जाएगा।

By MritunjayEdited By: Published: Thu, 24 Oct 2019 01:42 PM (IST)Updated: Thu, 24 Oct 2019 01:42 PM (IST)
हथियार रखे हैं तो जमा करा दें नहीं तो लाइसेंस होगा रद, औद्योगिक संस्थानों को छूट Dhanbad News
हथियार रखे हैं तो जमा करा दें नहीं तो लाइसेंस होगा रद, औद्योगिक संस्थानों को छूट Dhanbad News

धनबाद [चरणजीत सिंह]। विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था में किसी तरह की अड़चन न हो, इसके लिए रसूखदारों को अपना लाइसेंसी हथियार 25 अक्टूबर से जमा करना होगा। इस संबंध में डीसी सह जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार ने आदेश जारी किया है। शस्त्रों के भौतिक सत्यापन को लेकर डीसी ने दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की है। सत्यापन के बाद हथियार संबंधित थाना या फिर गन हाउस में जमा करने होंगे। आदेश की अवहेलना करने वालों का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। वर्तमान समय में धनबाद जिले में 1510 गन लाइसेंस होल्डर हैं। पदाधिकारियों के अनुसार इसमें धनबाद में सबसे ज्यादा पांच सौ और झरिया तीन सौ के साथ दूसरे नंबर पर है।

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सुबह 11 बजे से लाइसेंस सत्यापन : शस्त्रों का भौतिक सत्यापन निर्धारित तिथि को दो चरणों में सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक किया जाएगा। इसके अलावा शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो अन्य जिला व राज्य से निर्गत शस्त्र रखे हुए हैं और धनबाद में निवास कर रहे हैं। चुनाव के दौरान धनबाद में ही रहेंगे उन्हें भी शस्त्र सत्यापन कराकर जमा करना होगा। निर्धारित तिथि पर शस्त्र जमा नहीं किए जाते हैं तो शस्त्र नियम 1959 एवं 2016 के सुसंगत प्रावधान के तहत उनके लाइसेंस को भी सस्पेंड करने के लिए अनुशंसा की जाएगी।

बीसीसीएल, ईसीएल, टाटा व सिफंर के शस्त्र नहीं होंगे जमा : धनबाद के विभिन्न संस्थान क्रमश: बैंक, सीएमआरआई, सिंफर, बीसीसीएल, ईसीएल, टाटा जामाडोबा इत्यादि संस्थानों के शस्त्रों को भी निर्धारित तिथि का निरीक्षण किया जाएगा, लेकिन शस्त्र थाना में नहीं जमा किया जाएगा। सभी दंडाधिकारियों को आदेश है कि वे शस्त्रों के सत्यापन उपरांत शत प्रतिशत शस्त्रों को सुरक्षित जमा लिए जाने से संबंधित प्रतिवेदन जिला समाहरणालय के साथ धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक को भी जमा करेंगे। 2019 विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद सभी लाइसेंस धारकों को शस्त्र लौटाए जाएंगे।

  • किन तिथियों को कहां होगा सत्यापन

  • दंडाधिकारी-थाना-जमा करने का स्थान-तिथि प्रथम-द्वितीय तिथि
  1. सीओ धनबाद-धनबाद, बैंकमोड़ व सरायढेला थाना-धनबाद थाना-30 अक्टूबर व 11 नवंबर
  2. सीओ धनबाद-धनसार व केंदुआडीह-धनबाद थाना-25 व 28 अक्टूबर
  3. सीओ पुटकी-पुटकी, जोगता व लोयाबाद-पुटकी थाना-30 अक्टूबर व 5 नवंबर
  4. सीओ पुटकी-झरिया व जोरापोखर थाना-झरिया थाना-30 अक्टूबर व 5 नवंबर
  5. सीओ झरिया-सुदामडीह व पाथरडीह थाना-पाथरडीह थाना-30 अक्टूबर व 5 नवंबर
  6. सीओ झरिया-तिसरा व घनुआडीह थाना-तिसरा थाना-25 व 28 अक्टूबर
  7. बीडीओ बलियापुर-बलियापुर व सिंदरी थाना क्षेत्र-बलियापुर थाना-30 अक्टूबर व 5 नवंबर
  8. सीओ निरसा-निरसा थाना क्षेत्र-निरसा थाना-30 अक्टूबर व 5 नवंबर
  9. बीडीओ निरसा-चिरकुंडा थाना क्षेत्र-चिरकुंडा थाना-30 अक्टूबर व 5 नवंबर
  10. सीओ गोबिंदपुर-गोबिंदपुर व बरवाअड्डा थाना क्षेत्र-गोबिंदपुर थाना-30 अक्टूबर व 5 नवंबर
  11. सीओ टुंडी-टुंडी थाना क्षेत्र-टुंडी थाना-30 अक्टूबर व 5 नवंबर
  12. सीओ बाघमारा-कतरास व राजगंज थाना क्षेत्र-कतरास थाना क्षेत्र-कतरास थाना-30 अक्टूबर व 5 नवंबर
  13. बीडीओ बाघमारा-बाघमारा, बरोरा व तेतुलमारी थाना क्षेत्र-बाघमारा थाना-30 अक्टूबर व 5 नवंबर
  14. सीओ बाघमारा-महुदा व मधुबन थाना क्षेत्र-महुदा थाना-25 व 28 अक्टूबर
  15. सीओ तोपचांची-तोपचांची व हरिहरपुर थाना क्षेत्र-तोपचांची थाना-30 अक्टूबर व 9 नवंबर

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