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5 साल पुराने मामले में एकलव्य सिंह को मिली बेल; चर्चित धनसार गोलीकांड में डिप्टी मेयर नहीं हुए हाजिर Dhanbad News

वर्चस्व को लेकर हुए झड़प मामले में धनबाद के डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह ने मंगलवार को अदालत में सरेंडर किया। वहीं धनसार गोलीकांड मामले में डिप्टी मेयर आदलत के सामने हाजिर नहीं हुए।

By Sagar SinghEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 09:39 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jan 2020 08:40 AM (IST)
5 साल पुराने मामले में एकलव्य सिंह को मिली बेल; चर्चित धनसार गोलीकांड में डिप्टी मेयर नहीं हुए हाजिर Dhanbad News
5 साल पुराने मामले में एकलव्य सिंह को मिली बेल; चर्चित धनसार गोलीकांड में डिप्टी मेयर नहीं हुए हाजिर Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। दोबारी कोलियरी के बीजीआर आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर हुए झड़प के 5 वर्ष पुराने मामले में धनबाद के डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह ने मंगलवार को अदालत में सरेंडर किया। जहां अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें बेल दे दिया। वहीं दूसरी ओर धनसार गोलीकांड मामले में डिप्टी मेयर आदलत के सामने हाजिर नहीं हुए। 

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सद्भाव आउटसोर्सिंग में वर्चस्व स्थापित करने को लेकर गोलीबारी के चर्चित मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह अदालत में उपस्थित नहीं थे। उनकी ओर से अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण एकलव्य सिंह हाजिर नहीं हो सके। मंगलवार को अभियोजन इस मामले में कोई गवाह पेश नहीं कर सका। इसपर अदालत ने अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है।

बच्चा गुट एवं भाजपा समर्थकों में वर्चस्व को चले थे गोली बम : गौरतलब है कि 18 अक्टूबर को सद्भाव परियोजना में जमसं बच्चा गुट तथा भाजपा समर्थकों के बीच वर्चस्व स्थापित करने को गोली बम चले थे। इस संबंध में धनसार थाना के एएसआई दशरथ जामुद के लिखित बयान पर 11 लोगों के खिलाफ नाजायज मजमा बनाकर हथियार से लैस हो मारपीट, फायरिंग, एक दूसरे पर जानलेवा हमला तथा बम विस्फोट कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने तथा आम्र्स एक्ट के तहत प्राथमिकी धनसार थाना में दर्ज हुई थी।

दूसरे मामले में अदालत में सरेंडर कर एकलव्य ने ली जमानत : हालांकि, दूसरी ओर पांच साल पुराने मामले एकलव्य ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित श्रीवास्तव की अदालत में सरेंडर किया और जमानत ली। अदालत ने उसके खिलाफ 12 सितंबर 2019 को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। अदालत में एकलव्य की ओर से अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें नोटिस नहीं मिला था, जिस कारण वह अदालत में हाजिर नहीं हो सके। वह पूर्व में इस मामले में जमानत पर थे। अपर लोक अभियोजक हरेश राम ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने एकलव्य को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया।

मासस व नीरज सिंह समर्थकों  के बीच हुई थी झड़प : गौरतलब है कि 12 जनवरी 2015 को दोबारी कोलियरी में बीजीआर आउटसोर्सिंग में मासस व नीरज सिंह समर्थकों  के बीच झड़प हुई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी झरिया विष्णु रजक की शिकायत पर एकलव्य समेत 11 लोगों के खिलाफ  प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एकलव्य के नेतृत्व में लोग हथियार लेकर नाजायज मजमा बनाकर काम बंद कराने को पहुंचे थे। उसी समय मासस समर्थकों के साथ झड़प हो गई थी। उग्र लोग पुलिस के साथ भी उलझ गए थे। पुलिस ने किसी तरह परिस्थितियों पर काबू पाया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 जनवरी 2018 को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था।


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