Suresh Singh Murder Case: कोर्ट में पलट गया गवाह विनय सिंह, कहा-मेरे सामने पुलिस ने कुछ बरामद नहीं किया
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा एवं अभय कुमार सिन्हा ने साक्ष्य बंद करने की प्रार्थना की अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है।
धनबाद, जेएनएन। कोयला कारोबारी सुरेश सिंह हत्याकाड की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई। अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने गवाह विनय कुमार सिंह को पेश किया। विनय ने अपने पूर्व के बयान से यूटर्न लेते हुए कहा कि उसके समक्ष पुलिस ने कुछ बरामद नहीं किया था। पुलिस ने दावा किया था कि विनय के समक्ष गोली का खोखा बरामद किया गया था।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा एवं अभय कुमार सिन्हा ने साक्ष्य बंद करने की प्रार्थना की अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है। गौरतलब है कि 7 दिसंबर 2011 की रात्रि धनबाद क्लब में रोहित सिंह के रिसेप्शन पार्टी में सुरेश सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक सुरेश के पिता तेजनारायण सिंह के लिखित शिकायत पर शशि सिंह, संजीव सिंह, रामधीन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी धनबाद थाना में दर्ज की गई थी। करीब पांच माह के अनुसंधान के बाद 20 मई 2012 को पुलिस ने शशि सिंह, प्रमोद लाला, मोनू सिंह, आलोक वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया था। पुलिस ने शशि को फरार दिखाते हुए आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र में शशि को शूटर बताया गया था।