Move to Jagran APP

Jharkhand: 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में तीन को फांसी, 3 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला

Dumka Misdeed and Murder Case दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में दुमका कोर्ट ने तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला घटना के मात्र 28 दिनों के अंदर आया है।

By MritunjayEdited By: Published: Tue, 03 Mar 2020 02:07 PM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2020 05:50 PM (IST)
Jharkhand: 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में तीन को फांसी, 3 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला
Jharkhand: 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में तीन को फांसी, 3 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला

दुमका, जेएनएन। दुमका जिले के रामगढ़ में छह वर्ष की मासूम बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में स्थानीय न्यायालय ने मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है। दुमका पॉस्को कोर्ट ने तीन दिनों तक इस मामले की लगातार सुनावाई की। इतना ही नहीं सोमवार को तो कोर्ट देर रात 10:35 बजे तक बैठकर सुनवाई पूरी की। इसके बाद फैसले के लिए कोर्ट ने मंगलवार का दिन मुकर्रर किया था।

loksabha election banner

मंगलवार की सुबह से फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में गहमागहमी थी। पहले तीनों को दोषी करार दिया गया। फिर कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। इस फैसले को लोग न्याय की नजीर के रूप में देख रहे हैं। बता दें कि यह घटना 5 फरवरी 2020 को घटी थी। इस मामले में 27 फरवरी को न्यायालय में आरोप गठन किया गया। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई। तीन दिन की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई है। घटना के 28 दिनों के अंदर ही दोषियों को सजा सुनाई गई। 

सोमवार देर रात तक हुई सुनवाई, फिर मंगलवार को हुआ फैसला 

दुमका पॉक्सो कोर्ट ने गैंगरेप और हत्या के मामले में तीनों अभियुक्तों मिट्ठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को अपहरण, गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष ने तीनों को फांसी की सजा की मांग की है। सहमति जताते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। के रामगढ़ में पांच फरवरी को छ: साल की मासूम बच्ची के साथ रिश्ते के एक चाचा व उसके दो साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी। इस मामले का स्पीडी ट्रायल पूरे देश में नजीर बना है। महज तीन दिनों में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने 16 गवाहों की गवाही सुनी। सोमवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुई अदालत की कार्रवाई रात करीब 10:35 पर खत्म हुई। मंगलवार को मामले में न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। 

क्या है मामला 

  • 5 फरवरी को मिट्ठू राय व उसके दो दोस्त बच्ची को मेला दिखाने ले गए। बाद में सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी। बच्ची के गायब होने की शिकायत परिजनों ने पुलिस से की। पुलिस ने गहन पड़ताल के बाद सात फरवरी को जमीन के नीचे दबा बच्ची का शव बरामद किया। इसी दिन मामला दर्ज किया गया। दुमका एसपी वाईएस रमेश ने इसे चुनौती के रूप में लेकर पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। 11 फरवरी को दुमका पुलिस ने मुंबई पुलिस के सहयोग से मिट्ठू को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर अन्य दोनों अभियुक्त पंकज व अशोक को भी पकड़ लिया गया।
  • 12 फरवरी को पुलिस ने सभी अभियुक्तों को अदालत में पेश किया। 26 फरवरी को आरोप पत्र दाखिल किया और 27 फरवरी को अदालत में आरोप गठित हुआ। अदालत ने मामले की गंभीरता देखते हुए 28 फरवरी को पीडि़त परिवार के छ: लोगों की गवाही सुनी। 29 को चिकित्सक समेत अन्य चार लोगों ने गवाही दी। एक मार्च को रविवार था। सोमवार दो मार्च को अदालत ने देर रात तक मामले की सुनवाई कर छ: गवाहों का परीक्षण किया। अभियुक्तों का बयान भी कलमबंद किया गया। इसके बाद मंगलवार को अदालत इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। 

ऐसे पकड़ में आए दुष्कर्मी : तकनीकी शाखा के प्रभारी साइबर डीएसपी श्रीराम समद ने बताया कि घटना के बाद सात फरवरी तक मुख्य आरोपी मिट्ठू राय का मोबाइल लोकेशन घटनास्थल, गांव एवं आसपास के इलाके में मिला था। फिर वह भागलपुर के रास्ते मुंबई भाग निकला। तब पुलिस टीम उसके पीछे पड़ गई। मुंबई पुलिस ने पूरा सहयोग किया। उसे मुंबई से दबोच लिया गया। 

तीन दिन तक केवल इसी मामले की हुई सुनवाई : अदालत में तीन दिन से केवल इसी मामले की सुनवाई चली। शुक्रवार को पहले दिन परिवार के सदस्यों की गवाही हुई। शनिवार को दंडाधिकारी विजय कुमार ठाकुर, एसआइ संतोष कुमार, हवलदार प्रेम प्रकाश चौबे और शव का पोस्टमॉर्टम करने वाले मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर गौतम कुमार की गवाही हुई थी। सोमवार को डीएसपी समेत 6 ने गवाही दी। 

यह है घटनाक्रम : 

  • 5 फरवरी को मिट्ठू राय व उसके दो दोस्तों ने बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर दी।
  • 7 फरवरी को बच्ची का शव बरामद, एफआइआर दर्ज। 
  • 11 फरवरी को दुमका पुलिस ने मुंबई पुलिस के सहयोग से मिट्ठू को गिरफ्तार किया। 
  • 12 फरवरी को पुलिस ने सभी अभियुक्तों को अदालत में पेश किया।
  • 26 फरवरी को आरोप पत्र दाखिल व 27 फरवरी को अदालत में आरोप गठित हुआ। 
  • 28 फरवरी को पीड़ित परिवार के छह लोगों की गवाही।
  • 29 को चिकित्सक समेत अन्य चार लोगों की गवाही।
  • 02 मार्च को अदालत ने रात 10:35 बजे तक मामले की सुनवाई कर छ: गवाहों का परीक्षण किया। अभियुक्तों के बयान भी कलमबंद किया गया। 
  • रिश्ते के चाचा ने दो दोस्तों के साथ छ: साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या की थी।
  • मामले में अब तक 16 गवाहों की हो चुुकी है गवाही।
  • फोरेंसिक रिपोर्ट है बड़ा साक्ष्य

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.