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फरार भाजपा विधायक ढुलू को कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर रोक से इन्कार; केस डायरी तलब Dhanbad News

दुष्कर्म मामले में विधायक ढुल्लू के अग्रिम जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की।

By MritunjayEdited By: Published: Sat, 22 Feb 2020 01:21 PM (IST)Updated: Sat, 22 Feb 2020 01:21 PM (IST)
फरार भाजपा विधायक ढुलू को कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर रोक से इन्कार; केस डायरी तलब Dhanbad News
फरार भाजपा विधायक ढुलू को कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर रोक से इन्कार; केस डायरी तलब Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। गिरप्तारी के डर से इधर-उधर भागते-छुपते चल रहे भाजपा के बाहुबली विधायक ढुलू महतो को धनबाद कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। जबकि अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए पुलिस से केस डायरी तलब की है। इसके लिए पुलिस को दस दिन का समय दिया गया है। 

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धनबाद पुलिस ने भाजपा विधायक को गिरफ्तार करने के लिए 19 फरवरी को उनके चिटाही स्थित घर पर छापा मारा था। इस दाैरान विधायक पिछले दरवाजे से भाग निकले। पुलिस ने छापेमारी पड़ोस के ही डोमन महतो की जमीन कब्जा करने और मारपीट के मामले में की थी। इस मामले में विधायक को अग्रिम जमानत मिल गई है। लेकिन, विधायक की परेशानी याैन उत्पीड़न मामले से बढ़ गई है। धनबाद जिला भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी ने विधायक पर याैन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। हाई कोर्ट के आदेश में विधायक के खिलाफ धनबाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।  कतरास थाना कांड संख्या -178/ 19 में गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक भागते चल रहे हैं। पुलिस उनके पीछे पड़ी है। 

अग्रिम जमानत के लिए विधायक ने धनबाद कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने विधायक को किसी तरह की राहत देने से इन्कार कर दिया। याैन उत्पीड़न मामले में पुलिस से केस डायरी मांगी गई। अदालत में केस डायरी समर्पित करने के लिए पुलिस को 10 दिनों की मोहलत दी गई है। डेस डायरी प्राप्त होने के बाद अदालत में सुनवाई होगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने केस डायरी समर्पित होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। अदालत ने गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने से इन्कार कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने विधायक की तरफ से पैरवी की। 


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