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जमीन अधिग्रहण विवाद में कोयला भवन को कुर्क करने का आदेश, सकते में बीसीसीएल प्रबंधन Dhanbad News

नाजिर विजय कुमार तिवारी व नायब नाजिर अनिल कुमार दखलकार को कब्जा दिलाने के लिए कोयला भवन पहुंचे थे मगर कुछ तकनीकी कारणों से दखल नहीं दिलाया जा सका।

By MritunjayEdited By: Published: Thu, 16 Jan 2020 05:08 AM (IST)Updated: Thu, 16 Jan 2020 06:33 AM (IST)
जमीन अधिग्रहण विवाद में कोयला भवन को कुर्क करने का आदेश, सकते में बीसीसीएल प्रबंधन Dhanbad News
जमीन अधिग्रहण विवाद में कोयला भवन को कुर्क करने का आदेश, सकते में बीसीसीएल प्रबंधन Dhanbad News

धनबाद [ रोहित कर्ण ]। अदालत ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के मुख्यालय कोयला भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है। जमीन अधिग्रहण के एक मामले में रैयत को नौकरी व मुआवजा नहीं देने पर सिविल कोर्ट ने यह आदेश दिया।

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आदेश का तामिला कराने नाजिर व नायब नाजिर मंगलवार को कोयला भवन पहुंचे। इधर अदालत के आदेश की जानकारी मिलते ही मुख्यालय में मौजूद अधिकारी तनाव में आ गए। उस वक्त सीएमडी, डीपी समेत अन्य अधिकारी पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में मुख्यालय से बाहर थे। तकनीकी योजना एवं परियोजना निदेशक वीडियो कांफ्रेंसिंग में थे। बाद में अधिकारियों ने मामले का निपटारा जल्द करने के प्रति आश्वस्त किया। जानकारी के मुताबिक अदालत ने इसके लिए 17 जनवरी तक का वक्त दिया है।

सीवी एरिया से जुड़ा है मामला : यह मामला चांच विक्टोरिया एरिया से जुड़ा है। परियोजना के लिए जितेंद्रनाथ गोस्वामी की तकरीबन 94 एकड़ जमीन बीसीसीएल ने अधिग्रहित की है। कंपनी की आर एंड आर पॉलिसी के तहत प्रति दो एकड़ पर एक व्यक्ति को नौकरी देना था मगर कंपनी ने इसका पालन नहीं किया। प्रभावित पक्ष आर एंड आर पॉलिसी के तहत 45 लोगों के नियोजन की मांग करता रहा है।

सेटलमेंट के आश्वासन पर समय : वादी के अधिवक्ता साकेत सहाय ने बताया कि जितेंद्रनाथ व उनके परिवार के सदस्यों की रैयती जमीन बीसीसीएल ने इकरारनामा के तहत ली थी। इसमें नौकरी और पर्याप्त मुआवजा का वादा किया था मगर कंपनी ने न नौकरी दी, न मुआवजा। इस कारण जितेंद्रनाथ व उनके परिवार के लोगों ने धनबाद सिविल कोर्ट में बीसीसीएल के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट ने जितेंद्रनाथ व अन्य के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीसीसीएल को आदेश दिया था कि वह वादी को नौकरी और मुआवजा दे मगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया और निचली अदालत के आदेश को अपील दायर कर चुनौती दी। यह अपील भी खारिज हो गई। 

इसके बाद जितेंद्रनाथ व अन्य ने धनबाद के सिविल जज (वरीय कोटि, द्वितीय) राजश्री अपर्णा कुजूर की अदालत में केस नंबर 67/16 दायर किया। इस पर अदालत ने सिविल कोर्ट के नाजिर को कोयला भवन को कुर्क करने का आदेश दिया था। इस आदेश के क्रम में नाजिर विजय कुमार तिवारी व नायब नाजिर अनिल कुमार दखलकार को कब्जा दिलाने के लिए कोयला भवन पहुंचे थे मगर कुछ तकनीकी कारणों से दखल नहीं दिलाया जा सका। अधिवक्ता सहाय के मुताबिक 17 जनवरी तक यदि बीसीसीएल प्रबंधन समझौता नहीं करता तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

न्यायिक कर्मी कुर्क करने पहुंचे थे। सिविल कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। अदालत के आदेश की सूचना प्रबंधन को पहले से नहीं थी। इस चूक की भी जानकारी ले रहे हैं। हालांकि मामला काफी पुराना है और हाई कोर्ट में विचाराधीन है। संभवत: इसकी सूचना सिविल कोर्ट को नहीं दी जा सकी। हम फिर से अपील करेंगे। 

-आरएस महापात्र, डीपी, बीसीसीएल


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