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पीएफ क्लर्क गुप्तेश्वर की जमानत खारिज

धनबाद तीन हजार रुपये रिश्वत लेते धराए ईस्ट बसुरिया कोलियरी के पीएफ क्लर्क गुप्तेश्वर प्रसाद साव की जमानत अर्जी शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार पाडेय की अदालत ने खारिज कर दी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 03:44 PM (IST)Updated: Sat, 06 Jun 2020 03:44 PM (IST)
पीएफ क्लर्क गुप्तेश्वर की जमानत खारिज
पीएफ क्लर्क गुप्तेश्वर की जमानत खारिज

धनबाद : तीन हजार रुपये रिश्वत लेते धराए ईस्ट बसुरिया कोलियरी के पीएफ क्लर्क गुप्तेश्वर प्रसाद साव की जमानत अर्जी शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार पाडेय की अदालत ने खारिज कर दी। सीबीआइ की ओर से जमानत अर्जी का विरोध विशेष अभियोजक चंदन कुमार सिंह ने किया।

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सीबीआइ ने गुप्तेश्वर को 13 मई को द्वारिका मंडल से पीएफ रिफंड के एवज में तीन हजार रुपये घूस लेते हुए पकड़ा था। द्वारिका मंडल लाइन मैन के पद पर कार्यरत थे। इसी साल 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए थे। इस राशि को रिफंड कराने के एवज में गुप्तेश्वर प्रसाद ने उनसे तीन हजार रुपये की घूस मांगी थी। इनकम टैक्स रिफंड मामले में दीपक रिहा

धनबाद : इनकम टैक्स रिफंड के एक मामले में कोयला कारोबारी दीपक सावरिया को शुक्रवार को अदालत से राहत मिली। धनबाद के सिविल जज राजश्री अपर्णा कूजूर की अदालत ने दीपक सावरिया को आरोप से रिहा कर दिया है। इनकम टैक्स कमिश्नर एम राजा रेड्डी की शिकायत पर दीपक के विरुद्ध वर्ष 2017 में शिकायतवाद दर्ज किया गया था। विभाग ने आरोप लगाया था कि सावरिया ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के वेरिफिकेशन में गलत जानकारी दी थी।


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