Ranjay Singh Murder Case: डिप्टी मेयर के माैसेरे भाई हर्ष की बढ़ी मुश्किलें, मामा के साथ ही चलेगा मुकदमा
पुलिस ने अदालत के आदेश से बचाव पक्ष को पोस्टमार्टम व मौके की विडियोग्राफी की सीडी उपलब्ध कराई थी परंतु वह सीडी खाली है। उसमे कोई डाटा नही है।
धनबाद, जेएनएन। विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या के आरोपित डिप्टी मेयर के माैसेरे भाई हर्ष सिंह का मुकदमा अब जेल मे बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा के साथ ही चलेगा। इस बाबत जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने दोनों मुकदमों को एक साथ चलाने का आदेश दिया।
रंजय सिंह हत्याकांड के सिलसिले में सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हर्ष सिंह अदालत में हाजिर नहीं थे। अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा ने उनकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था। वहीं मामा को राची के होटवार जेल से वीसीएस द्वारा पेश किया गया। अभियोजन ने सोमवार को इस मामले मे कोई गवाह पेश नहीं किया। लिहाजा अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है। बतातें हैं कि 18 मार्च 19 को मामा के विरूद्ध आरोप तय किया गया था जबकि 11 नवंबर 19 को हर्ष सिंह के विरूद्ध आरोप गठित किया गया था। मामा 8 अगस्त से जेल मे बंद है। पांच नवंबर 18 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरूद्ध अदालत कं चार्जशीट दायर किया था, जबकि चंदन शर्मा ,हरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अनुसंधान जारी रखा है।
खाली सीडी देने का आरोप : सुनवाई के दौरान हर्ष सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव व सिद्धार्थ शर्मा ने आवेदन देकर पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने अदालत के आदेश से बचाव पक्ष को पोस्टमार्टम व मौके की विडियोग्राफी की सीडी उपलब्ध कराई थी, परंतु वह सीडी खाली है। उसमे कोई डाटा नही है, लिहाजा अदालत पुलिस को सीडी उपलब्ध कराने का आदेश दे। अपर लोक अभियेजक वीरेंद्र कुमार ने बचाव पक्ष के इस आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि बचाव पक्ष को जो सीडी दी गई थी उसमे सारे डेटा उपलब्ध थे परंतु बचाव पक्ष ने जानबूझकर सारे डाटा को डिलीट कर दिया है। आज सुनवाई टालने के लिए यह आवेदन दाखिल किया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है।