मामला सुलह के बाद बीमा कंपनी देगी 1,28,876 रूपये
जागरण संवाददाता, धनबाद : एलसी रोड निवासी पिंकी देवी बनाम मैक्सब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस मामले की
जागरण संवाददाता, धनबाद : एलसी रोड निवासी पिंकी देवी बनाम मैक्सब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस मामले की सुनवाई उपभोक्ता फोरम में हुई। इस दौरान पिंकी देवी ने अपने वाद में कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा था। इस दौरान वे मेडिकेयर नर्सिग होम में भर्ती हुई। इस दौरान उनका बिल 128876 रूपये का हुआ। उन्होंने इसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से किया। जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया। वहीं फोरम के नोटिस पर विपत्री उपस्थित हुए और फोरम से कहा कि क्लेम में कुछ त्रुटियां थी जिसके कारण उसे खारिज कर दिया गया। वहीं विपत्री की ओर से सेटेलमेंट दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि 15 दिनों के अंदर 128876 रूपये का भुगतान परिवादिनी को कर देंगे। इसे दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया। इस समझौता को आधार मानते हुए मामले को निष्पादित किया गया।