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प्रेम त्रिकोण में हुई हत्या में पांच को ताउम्र कैद

धनबाद : प्रेम त्रिकोण में हत्या कर शव को पेड़ से लटका देने के छह वर्ष पुराने मामले में धनबाद

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Sep 2017 03:00 AM (IST)Updated: Sun, 17 Sep 2017 03:00 AM (IST)
प्रेम त्रिकोण में हुई हत्या में पांच को ताउम्र कैद
प्रेम त्रिकोण में हुई हत्या में पांच को ताउम्र कैद

धनबाद : प्रेम त्रिकोण में हत्या कर शव को पेड़ से लटका देने के छह वर्ष पुराने मामले में धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी यादव की अदालत ने नामजद आरोपियों को ताउम्र कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। सालपतरा निरसा निवासी सीताराम मांझी, टुइला मुर्मू, सोनुआ टुडू, मानिक हेम्ब्रम एवं सुरेश मुर्मू इस कांड में नामजद थे। इनलोगों के खिलाफ पड़ोस के रहने वाले युवक विजय को मारकर पेड़ से टांग देने का आरोप था। 14 सितंबर को अदालत ने इन्हें हत्या एवं साक्ष्य छुपाने का दोषी करार दिया था। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने किया।

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निरसा थाना क्षेत्र की एक लड़की से विजय कुंभकार प्रेम करता था। नामजद आरोपी सुरेश मुर्मू भी उस लड़की को चाहता था। लड़की के साथ सुरेश जोर जबरदस्ती करता था। जबकि लड़की सुरेश को पसंद नहीं करती थी इसलिए वह विजय के साथ संबंध को और प्रगाढ़ करने लगी। ये बात सुरेश को नागवार लगी। इसी क्रम में सुरेश ने विजय के साथ उस लड़की को देख लिया। उसी समय उसने विजय का काम तमाम करने की ठान ली। 25 जून 2011 को आरोपी सीताराम मांझी ने विजय को बुलाया और उसे बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी। शाम में विजय नाश्ता आदि करने के लिए घर से बाहर निकला फिर वापस नहीं आया। दूसरे दिन विजय का शव नोगारडीह टोला में स्कूल के पीछे पेड़ पर झूलता मिला। विजय की मा विमला देवी की शिकायत पर निरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस ने इस मामले में सुरेश को पकड़ा तो उसने इस मामले में अपना गुनाह कबूल करते हुए कहानी से पर्दा हटा दिया। 29 सितंबर 2011 को पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध निचली अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने इस मामले में नौ गवाहों का परीक्षण कराया। बताते हैं कि एक अन्य आरोपी राजेश टुडू अब तक इस मामले में फरार है।

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मारपीट के आरोपी को तीन वर्ष की कैद

धनबाद : अपने चचेरे भाई को मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोपी झरिया निवासी मनोज कुमार गुप्ता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद की अदालत ने तीन वर्ष की कैद एवं पाच सौ रूपये जुर्माने से दंडित किया है। अदालत ने आरोपी राजेश कुमार गुप्ता एवं पवन गुप्ता को छह माह की सजा सुनाई है। झरिया निवासी संतोष कुमार गुप्ता ने इनके विरुद्ध मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी झरिया थाने में दर्ज कराई थी।


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