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Maternity Leave: अनुबंध महिला कर्मियों को नहीं मिल रहा मातृत्व अवकाश का लाभ, अभियान निदेशक ने उपायुक्त-सीएस को दिए निर्देश

राज्य के सरकारी विभागों में अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश में बढ़ोतरी की गई है। इसे अब तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने किया गया है।

By Sagar SinghEdited By: Published: Fri, 11 Sep 2020 08:22 PM (IST)Updated: Fri, 11 Sep 2020 08:22 PM (IST)
Maternity Leave: अनुबंध महिला कर्मियों को नहीं मिल रहा मातृत्व अवकाश का लाभ, अभियान निदेशक ने उपायुक्त-सीएस को दिए निर्देश
Maternity Leave: अनुबंध महिला कर्मियों को नहीं मिल रहा मातृत्व अवकाश का लाभ, अभियान निदेशक ने उपायुक्त-सीएस को दिए निर्देश

धनबाद, जेएनएन। राज्य के सरकारी विभागों में अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश में बढ़ोतरी की गई है। इसे अब तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने किया गया है, लेकिन कई जिलों में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। इस संबंध में अभियान निदेशक आरएस शुक्ला ने राज्य के सभी उपायुक्त और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर निर्देश का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त 2020 से यह निर्देश लागू किया गया है। ऐसे में पहले से मातृत्व अवकाश पर जाने वाली महिला कर्मी के अवकाश की बढ़ोतरी की जा सकती है। अब वे तीन महीने की जगह 26 सप्ताह (6 महीने) तक अवकाश पर रह सकेंगी। उन्होंने कहा कि जहां निर्देश का पालन नहीं किया जाएगा, वहां के संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

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राज्य में पहले सरकारी कर्मचारियों को थी सुविधा : इससे पहले यह सुविधा केवल स्थाई महिला कर्मचारियों को ही थी, लेकिन विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को भी इसमें जोड़ दिया है। अब उन्हें भी छह माह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। बता दें कि अवकाश पर जाने के लिए एक शर्त भी रखी गई है, जिसमें अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मचारी को एक साल में कम से कम 80 दिनों तक ड्यूटी करनी होगी। उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा। इससे धनबाद की महिला अनुबंध कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि इससे उनको मातृत्व के समय काफी सहूलियत होगी।


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