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ट्रेनों में डॉगी के साथ सफर करना अब पड़ेगा महंगा, रेलवे ने 25 फीसद छूट पर लगाई रोक Dhanbad News

रेलवे ने ट्रेनों में जानवरों को मिलने वाली 25 फीसद छूट पर रोक लगा दी है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर फ्रेट मार्केटिंग मुदित चंद्र ने सभी जोनल रेलवे को आदेश जारी किया है।

By Deepak Kumar PandeyEdited By: Published: Thu, 25 Jul 2019 11:54 AM (IST)Updated: Thu, 25 Jul 2019 11:54 AM (IST)
ट्रेनों में डॉगी के साथ सफर करना अब पड़ेगा महंगा, रेलवे ने 25 फीसद छूट पर लगाई रोक Dhanbad News
ट्रेनों में डॉगी के साथ सफर करना अब पड़ेगा महंगा, रेलवे ने 25 फीसद छूट पर लगाई रोक Dhanbad News

तापस बनर्जी, धनबाद: ट्रेन में अगर आप अपने डॉगी या किसी अन्य पशु-पक्षी को साथ लेकर सफर करना चाहते हैं तो पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। रेलवे ने ट्रेनों में जानवरों को मिलने वाली 25 फीसद छूट पर रोक लगा दी है। नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर फ्रेट मार्केटिंग मुदित चंद्र ने सभी जोनल रेलवे को आदेश जारी किया है।

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रेलवे जानवरों के परिवहन के लिए पार्सल वैन और ब्रेक वैन का इस्तेमाल करती है। पहले इसके लिए एल यानी लगेज स्केल का किराया चुकाना होता था। अब किराए के साथ 25 फीसद अतिरिक्त शुल्क देना होगा। एल-स्केल में पालतू जानवरों के लिए 25 फीसद छूट का नियम 2016 में लागू हुआ था। बुधवार को जारी अधिसूचना में इसे वापस लिया गया है। उदाहरण के तौर पर धनबाद से दिल्ली के लिए अगर पार्सल वैन में डॉगी की बुकिंग कराएंगे तो 1189 किमी लंबे सफर के लिए पूर्व में 248 रुपये चुकाने होते थे। अब 309 रुपये चुकाने चुकाने होंगे। सर्विस टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज अलग से देना होगा।

यात्रा टिकट पर ही मिलेगी अनुमति: रेलवे ने मौजूदा शर्तें भी बरकरार रखी हैं। एल प्लस 25 फीसद स्केल पर पालतू जानवर या पक्षी की बुकिंग तभी होगी, जब यात्रा टिकट साथ होगा। बिना यात्रा टिकट के बुकिंग नहीं होगी।


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