कोल इंडिया सुरक्षा कर्मी भर्ती: अब कम कद वाले भी बन सकेंगे सुरक्षाकर्मी
कोल इंडिया ने सुरक्षा कर्मियों की भर्ती के लिए न्यूनतम ऊंचाई के मानदंड में कमी की है, जिससे कम कद वाले अभ्यर्थियों को भी अवसर मिलेगा।

कोल इंडिया मुख्यालय। (फाइल फोटो)
HighLights
कोल इंडिया ने सुरक्षा कर्मियों की भर्ती में ऊंचाई घटाई।
एससी/एसटी उम्मीदवारों को विशेष छूट, 5 फीट कद पर्याप्त।
सामान्य/ओबीसी के लिए भी ऊंचाई मानदंड में कमी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। कम कद के कारण सुरक्षा कर्मियों की भर्ती से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोल इंडिया ने रोजगार का रास्ता आसान कर दिया है। कंपनी ने सुरक्षा कर्मियों की भर्ती में न्यूनतम ऊंचाई के मानदंड को घटा दिया है।
इससे खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिक अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी अब 5 फीट और महिलाएं 4 फीट 8 इंच कद के साथ सुरक्षा कर्मी के पद के लिए पात्र होंगी।
कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सभी सहायक कंपनियों में सुरक्षा कर्मियों की भर्ती के लिए न्यूनतम ऊंचाई की शर्त में यह संशोधन किया है।
कंपनी की ओर से 10 अगस्त (सोमवार) को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई अब 5 फीट 2 इंच, जबकि महिलाओं के लिए 4 फीट 10 इंच होगी।
वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को विशेष राहत दी गई है। इस वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट और महिलाओं के लिए 4 फीट 8 इंच निर्धारित की गई है। नया मानदंड तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
कई अभ्यर्थियों को मिलेगा सीधा लाभ
न्यूनतम ऊंचाई की सीमा घटने से ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा कर्मी बनने का अवसर बढ़ेगा, जो शैक्षणिक योग्यता और अन्य निर्धारित पात्रताएं पूरी करने के बावजूद केवल कद की शर्त पूरी नहीं कर पाने के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे।
खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
सामान्य-पिछड़ा वर्ग के लिए भी घटा मानदंड
कोल इंडिया ने केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ही नहीं, बल्कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी न्यूनतम ऊंचाई के मानदंड में कमी की है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अब 5 फीट 2 इंच और महिलाओं के लिए 4 फीट 10 इंच कद निर्धारित किया गया है।
17 अप्रैल की बैठक में हुआ था फैसला
कोल इंडिया के खान एवं औद्योगिक संबंध विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऊंचाई के मानदंड में संशोधन का निर्णय 17 अप्रैल 2026 को हुई संयुक्त द्विपक्षीय सलाहकार समिति की 11वीं बैठक की मानकीकरण समिति की सातवीं बैठक में लिया गया था। सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद अब इस निर्णय को लागू कर दिया गया है।
सुरक्षा कर्मियों की संवर्ग योजना के बाकी नियम यथावत
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम ऊंचाई में बदलाव के अलावा सुरक्षा कर्मियों की संवर्ग योजना के अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। 6 जून 2014 के कार्यान्वयन अनुदेश संख्या-13 के तहत संचालित सुरक्षा कर्मियों की संवर्ग योजना में अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सभी सहायक कंपनियों को भेजा गया आदेश
कोल इंडिया ने संशोधित मानदंड की जानकारी अपनी सभी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशकों और संबंधित विभागों को भेज दी है। आदेश के साथ ही संशोधित ऊंचाई मानदंड तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
