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वेतन से बिजली बिल काटने पर हाई कोर्ट की रोक

धनबाद : कोल खान भविष्य निधि संगठन(सीएमपीएफओ) के कर्मचारियों के वेतन से बिजली बिल मद में काटी ज

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Nov 2017 03:02 AM (IST)Updated: Fri, 17 Nov 2017 03:02 AM (IST)
वेतन से बिजली बिल काटने पर हाई कोर्ट की रोक
वेतन से बिजली बिल काटने पर हाई कोर्ट की रोक

धनबाद : कोल खान भविष्य निधि संगठन(सीएमपीएफओ) के कर्मचारियों के वेतन से बिजली बिल मद में काटी जा रही राशि पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बिजली विभाग का सीएमपीएफओ पर दो करोड़ का बकाया था। इसी एवज में राशि काटी जा रही थी। कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 2100 से 3400 रुपये तक इस मद में राशि काटी जा रही थी। इसके विरोध में कर्मचारियों ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए गुरुवार को न्यायालय ने मंत्रालय के आदेश को खारिज कर दिया। कर्मचारियों ने इसे संयुक्त मोर्चा की जीत बताया। यूनियन नेता सिद्धार्थ घटक, ललन मिश्रा, जितेंद्र चौधरी, बीएमएम राव एवं पंकज सिन्हा ने कहा इस आदेश से कर्मचारियों का बड़ी राहत मिली है। प्रबंधन के समक्ष कई बार इस मामले को उठाया गया था, लेकिन प्रबंधन बात मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार न्यायालय ने कर्मचारियों के हक में फैसला दिया है।


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