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एक एकड़ से कम जमीन पर भी मिलेगी राशि : उपायुक्त

धनबाद : मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत आयोजित ग्रामसभाओं का जायजा लेने उपायुक्त ए दा

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Jan 2019 11:39 PM (IST)Updated: Mon, 21 Jan 2019 11:39 PM (IST)
एक एकड़ से कम जमीन पर भी मिलेगी राशि : उपायुक्त
एक एकड़ से कम जमीन पर भी मिलेगी राशि : उपायुक्त

धनबाद : मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत आयोजित ग्रामसभाओं का जायजा लेने उपायुक्त ए दोड्डे ने तोपचांची प्रखंड के चितरपुर, नैरो और ढांगी गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने योजना के बावत लोगों को बताया और अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों, कर्मियों व किसानों के बीच जानकारी के अभाव को देखते हुए शाम को उन्होंने प्रेसवार्ता की। उपायुक्त ने बताया कि योजना को लेकर लोगों में काफी संदेह है। उन्होंने साफ किया कि जमीन यदि एक एकड़ से कम है तो भी पांच हजार रुपये मिलेंगे। पांच एकड़ से अधिक वाले को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लोगों की जमीन अलग-अलग जगहों पर है। उसकी सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि रजिस्टर टू में जिसका नाम है राशि उसी के नाम से प्रदान की जाएगी। दादा-परदादा के नाम पर जमीन है और बिना म्यूटेशन के वह अलग-अलग भाइयों में बांट दी गई है तो किसी एक के नाम पर सहमति पत्र देना होगा। पूर्वजों के पास पांच एकड़ से अधिक जमीन हो और वंशजों ने अपने नाम म्यूटेशन न कराया हो तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बंटवारे के बाद प्रत्येक वंशज के हिस्से पांच एकड़ या उससे कम जमीन हो तो वे रजिस्टर टू में अपना नाम दर्ज करा लें उन्हें भी लाभ मिलेगा।

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उपायुक्त ने कहा कि 22 जनवरी तक रजिस्टर टू में नाम दर्ज कराने को शपथ पत्र लिया जाएगा। इसके बाद 24 जनवरी से सात फरवरी तक आपत्ति पर सुनवाई की जाएगी। 26 फरवरी तक सारा काम पूर्ण कर अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। खरीफ फसल के लिए दी जाएगी राशि :

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ मौसम के लिए फिलहाल राशि आवंटित कर दी जाएगी। प्रतिवर्ष प्रति एकड़ कृषि निवेश हेतु किसानों को 5000 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। समन्वय समिति करेगी विवादों का निष्पादन :

योजना को कारगर बनाने के लिए ग्रामसभाओं में समन्वय समिति का गठन किया गया। उपायुक्त ने बताया कि समन्वय समिति हर प्रकार के विवादों का निष्पादन करेगी। योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कृषकों से संबंधित आकड़ों के शुद्धिकरण हेतु प्रिंटेड नोटिस (प्रपत्र ए), स्व-हस्ताक्षरित वंशावली (प्रपत्र बी) तथा सहमति पत्र (प्रपत्र सी) का प्रारूप तैयार कर दावेदार कृषकों को तामिला करा दिया गया है। दावों एवं आपत्ति निराकरण हेतु अंचल अधिकारी जाच करते हुए उन्हें विवाद या अविवादित की श्रेणी में करेंगे। सीओ-बीडीओ होंगे नोडल पदाधिकारी :

अंचल स्तर पर अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के नोडल ऑफिसर होंगे। योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी अंचलों में विभिन्न पदाधिकारियों को वरीय प्रभार हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। बलियापुर, निरसा, गोविंदपुर, बाघमारा, टुंडी, तोपचाची, धनबाद तथा पूर्वी टुंडी अंचल के लिए संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है।

बलियापुर अंचल में उप विकास आयुक्त वरीय प्रभार में रहेंगे। निरसा अंचल में अपर समाहर्ता (आपूर्ति), गोविंदपुर में अपर समाहर्ता, बाघमारा में अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था, टुंडी में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, तोपचाची में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद अंचल के लिए जिला योजना पदाधिकारी तथा पूर्वी टुंडी के लिए जिला कृषि पदाधिकारी वरीय प्रभार में रहेंगे।

पत्रकार वार्ता में उप विकास आयुक्त शशि रंजन, अपर समाहर्ता सत्येंद्र कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था राकेश दुबे, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा उपस्थित थे। रायथू बंधु की तर्ज पर आशीर्वाद योजना

उपायुक्त ने बताया कि तेलंगाना सरकार ने रायथू बंधु योजना शुरू की है। इसका अध्ययन करने उन्हें भेजा गया था। उसकी कई बातें मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में शामिल की गई है। हालांकि रायथू बंधु योजना में जमीन की कोई सीमा नहीं है। किसान के पास अधिकतम जितनी भी जमीन हो उन्हें वहां सहयोग राशि प्राप्त होता है। झारखंड में अधिकतम पांच एकड़ की सीमा निर्धारित की गई है।


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