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भाजपा की पूर्व महिला नेत्री से दुष्कर्म की कोशिश में विधायक पर कसा शिकंजा, पुलिस ने दायर किया आरोप पत्र Dhanbad News

पुलिस ने चार्जशीट में विधायक के विरुद्ध 35 मामले दर्ज होने का दावा किया है। वहीं पीड़िता को मुकदमा उठाने के लिए धमकी दिए जाने की मिली शिकायत को केस डायरी में दर्ज किया गया है।

By MritunjayEdited By: Published: Tue, 14 Jul 2020 08:19 AM (IST)Updated: Tue, 14 Jul 2020 01:51 PM (IST)
भाजपा की पूर्व महिला नेत्री से दुष्कर्म की कोशिश में विधायक पर कसा शिकंजा, पुलिस ने दायर किया आरोप पत्र Dhanbad News
भाजपा की पूर्व महिला नेत्री से दुष्कर्म की कोशिश में विधायक पर कसा शिकंजा, पुलिस ने दायर किया आरोप पत्र Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामलों में बाघमारा के विधायक ढुलू महतो के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट सौंप दिया है। पुलिस ने कांड के नामजद आरोपित विधायक ढुलू महतो के विरुद्ध छेडख़ानी, दुष्कर्म के प्रयास वधमकी की धारा में आरोप पत्र दायर किया है। सोमवार को इस मामले में विधायक की न्यायिक हिरासत की अवधि 60 दिन पूरी हो गई थी। यदि पुलिस आरोप पत्र दाखिल करने में असफ ल रहती हो तो विधायक को इसका लाभ मिल जाता और उन्हें जमानत मिल सकती थी। लिहाजा पुलिस ने आरोप पत्र दायर कर उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। वहीं पुलिस ने प्राथमिकी के नामजद आरोपित विधायक के सहयोगी आनंद शर्मा को साक्ष्य की कमी दिखाते हुए क्लीन चिट दे दिया है।

स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई
विधायक ढुलू महतो के विरुद्ध पुलिस ने अब जबकि चार्जशीट दायर कर दिया है तो उनके विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई भी शीघ्र ही शुरू हो सकती है। जनप्रतिनिधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए धनबाद में विशेष न्यायालय का गठन भी किया जा चुका है। जिसमें पूर्व से विधायक ढुलू महतो की अपील की सुनवाई चल रही है।

88 पन्नों में में है घटना की कहानी
पांच वर्ष पूर्व की इस घटना को पुलिस ने 88 पन्नों के कांड दैनिकी में लिखा है। इसमें 8 गवाहों के बयान का भी वर्णन किया गया है।

इन्हें बनाया गया गवाह
पीडि़ता, पीडि़ता के पति, विनय सिंह, बलराम दास, शेख जहांगीर, शेख सद्दाम, अनुसंधानकर्ता विनोद उरांव और पुलिस निरीक्षक संजीव कांत मिश्रा।

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35 मुकदमों का जिक्र
पुलिस ने चार्जशीट में विधायक के विरुद्ध 35 मामले दर्ज होने का दावा किया है। वहीं पीडि़ता को लगातार मुकदमा उठाने के लिए धमकी दिए जाने की मिली शिकायत को केस डायरी में दर्ज किया गया है।

हाई कोर्ट के आदेश पर हुई थी प्राथमिकी

भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी ने विधायक पर यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। हाई कोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ  पुलिस ने 4 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में पीडि़ता की धारा 164 के तहत 15 फ रवरी 2020 को बयान दर्ज कराया गया था। पीडि़ता ने न्यायालय में बयान दिया था कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्ट हाउस में ढुलू महतो ने उनके शरीर को छुआ था और जबरन उनके साथ गलत काम किया था। पीडि़ता ने कोर्ट को बताया था कि जब वो गेस्टहाउस गयी थी तो वहां आनंद शर्मा थे। आनंद शर्मा और अयोध्या ठाकुर ने उससे कई बार कहा था कि ढुलू उसे पसंद करते हैं और उनकी बात मानने पर मालामाल कर देंगे।

11 मई को किया था सरेंडर
विधायक ढुलू ने इरशाद से रंगदारी मांगने के मामले में 11 मई को  पुलिसया दबाव से तंग आकर  अदालत में सरेंडर किया था। 13 मई को इस मामले में उन्हें रिमांड किया गया था। सोमवार को इस मामले में विधायक की न्यायिक हिरासत की अवधि 60 दिन पूरी हो गई थी।

जमानत पर आदेश है सुरक्षित
इस मामले में जमानत अर्जी पर उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो चुकी है न्यायाधीश ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। इसके पूर्व इस मामले में विधायक ढुलू महतो की अग्रिम  जमानत याचिका 7 मार्च 20 को  जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत से जबकि 8 अप्रैल 20 को उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी थी ।


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