विधायक ढुलू महतो ने नहीं किया आत्मसमर्पण, भाई शरत महतो को मिली जमानत Dhanbad News
विधायक ढुलू महतो ने बुधवार को भी आत्मसमर्पण नहीं किया। पिछले तीन दिनों से हर रोज विधायक के आत्मसमर्पण की अफवाह उड़ती रही है।
धनबाद, जेएनएन। याैन उत्पीड़न की शिकार महिला के पति का अपहरण व मारपीट के मामले के नामजद आरोपी विधायक ढुल्लू महतो के भाई शरत महतो व उनके समर्थक भोला साव को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे की अदालत ने बुधवार को जमानत दे दी। हालांकि विधायक ढुलू महतो ने बुधवार को भी आत्मसमर्पण नहीं किया। पिछले तीन दिनों से हर रोज विधायक के आत्मसमर्पण की अफवाह उड़ती रही है।
विधायक ढुलू महतो पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाने वाली महिला के पति ने पिछले दिनों शिकायत दर्ज कराई थी। विधायक ढुलू के भाई शरत महतो और उनके समर्थकों पर अपहरण करने की धमकी देने और मारपीट का आरोप लगाया था। अदालत ने अधिवक्ता एसएन मुखर्जी की दलील सुनने के बाद बुधवार को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। इसके पूर्व 17 मार्च को अदालत ने चुनचुन गुप्ता को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया था। 22 फरवरी को कतरास निवासी पीड़िता के पति की शिकायत पर चुनचुन गुप्ता, शरत महतो, , भोला साव, शिवजी सिंह ,चीकू सिंह, चुनचुन गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा नहीं उठाने पर अपहरण कर लेने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई।