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आय से अधिक संपत्ति मामले में बढ़ सकती भाजपा विधायक ढुलू महतो की मुश्किलें

हाईकोर्ट के द्वारा जांच आदेश के 17 माह बीतने के बाद दोनों विभाग ने जांच नही किया। इसके बाद वे 2017 दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गये थे जहां वरीय अधिवक्ता से क़ानूनी सलाह ली।

By mritunjayEdited By: Published: Mon, 29 Oct 2018 05:55 PM (IST)Updated: Mon, 29 Oct 2018 05:55 PM (IST)
आय से अधिक संपत्ति मामले में बढ़ सकती भाजपा विधायक ढुलू महतो की मुश्किलें
आय से अधिक संपत्ति मामले में बढ़ सकती भाजपा विधायक ढुलू महतो की मुश्किलें

कतरास, जेएनएन। आय से अधिक संपत्ति के मामले में भाजपा विधायक ढुलू महतो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विधायक महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर दाखिल की गई विविध आवेदन पर सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट रांची के डबल बेंच में हुई। कोर्ट ने आयकर व प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 27 नवंबर मुकर्रर किया।

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वर्ष 2011 में सोमनाथ चटर्जी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बाघमारा के विधायक ढुलू महतो की संपत्ति सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग की थी। 30 मार्च 2016 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के उपरांत आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को जांच के लिए निर्देशित किया था। याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता सह अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने बताया कि आरोपी विधायक ने जांच को प्रभावित करने के लिए दिल्ली में राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाईकोर्ट के द्वारा जांच आदेश के 17 माह बीतने के बाद दोनों विभाग ने जांच नही किया। इसके बाद वे  2017 दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गये थे जहां वरीय अधिवक्ता से क़ानूनी सलाह लेने के बाद आयकर और प्रवर्तन विभाग के पटना और रांची कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। लेकिन दोनों विभाग ने सूचना के अधिकार के धारा का हवाला देते हुए प्रतिबंधित कह जानकारी उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया था। इसी आधार पर सोमनाथ ने हाईकोर्ट में पुनः याचिका दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पूर्व में पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई की जानकारी आयकर और प्रवर्तन निदेशालय से मांगी है। 


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