भोजपुरी गायक भरत शर्मा को दो मामलों में दो-दो वर्ष की कैद
भरत शर्मा को दोषी करार देते हुए दो- दो वर्ष के कारावास एवं दस-दस हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। फर्जी कागजात के सहारे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) फाइल कर आयकर विभाग से रिटर्न प्राप्त करने के दो मामलों में भोजपुरी के चर्चित गायक भरत शर्मा व्यास के विरुद्ध अदालत ने फैसला सुनाया है। अवर न्यायाधीश एमकेत्रिपाठी की अदालत ने आर्थिक अपराध के इन मामलों में भरत शर्मा को दोषी करार देते हुए दो- दो वर्ष के कारावास एवं दस-दस हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है।
यह है मामला:
आयकर अधिकारी शशिरंजन की शिकायत पर 25 एवं 28 जनवरी 2005 को दो शिकायतवाद दाखिल किए गए थे। शिकायत के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान भरत शर्मा ने फर्जी कागजातों के आधार पर आयकर विभाग से एक लाख 52 हजार 900 रुपये वापसी का दावा किया था। विभाग ने उन्हें सूद समेत एक लाख 62 हजार 143 रुपया वापस किया था।
दूसरे मुकदमे के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान भरत ने अपनी आय एक लाख 45 हजार 40 रुपये बताकर फर्जी कागजात के सहारे एक लाख 73 हजार 480 रुपये का रिटर्न क्लेम किया था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि भरत ने जो कागजात सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के विभाग को सौंपे थे, वह कंपनी द्वारा निर्गत ही नहीं किए गए थे। आयकर विभाग की ओर से अभियोजन का संचालन अधिवक्ता मुख्तार अहमद अंसारी व जय शंकर केसरी ने किया।
इसके पूर्व भरत शर्मा की पत्नी बेबी देवी को निचली अदालत से फर्जी तरीके से रिटर्न क्लेम के मामले में ही सजा हो चुकी है। अपीलीय अदालत ने भी सजा को बरकरार रखा है। फिलवक्त बेबी देवी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर रखी है।