Barhait Girl Thrashing Case: निलंबित थानेदार हरीश पाठक पर दर्ज केस कमजोर, प्राथमिकी में धारा 504 को बदल कर किया गया 506
Barhait Girl Thrashing Case बरहेट थाना प्रभारी त्रियुगी नारायण झा ने कहा कि वायरल वीडियो में छेड़छाड़ की बात साबित नहीं हो रही है। इसलिए धारा 354 नहीं लगायी गयी है।
साहिबगंज, जेएनएन। Barhait Girl Thrashing Case दलित युवती के साथ बरहेट थाना परिसर में गाली गलौज, बाल खींचने एवं उसकी अस्मत उछालने के लिए तत्कालीन थानेदार हरीश पाठक पर दर्ज केस में एक धारा बदल दी गई है। पहले इस मुकदमे में धारा 504 लगाई गई थी। अब उसे बदल कर 506 कर दिया गया है। भादवि की धारा 504 जमानती है तो 506 भी। फर्क इतना है कि 506 में पीडि़ता की गवाही को न्यायालय में पर्याप्त आधार है। इसके अलावा इस केस में धारा 341 एवं 323 लगाई गई है, जो जमानती है।
साहिबगंज न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सिंह ने कहा कि पीडि़ता की शिकायत का अध्ययन करें तो धारा 354 हर हाल में लगनी चाहिए थी। पूरे झारखंड में ऐसी शिकायतों पर लगाई गई धाराओं का अध्ययन करा लीजिए, धारा 354 जरुर लगाई गई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इस मामले में थानेदार को बचाने की कोशिश हो रही है। सिर्फ दिखाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की खानापूर्ति की गयी है। पीडि़ता को इस मामले में वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर मांग करनी चाहिए कि इस मामले में धारा 354 भी प्रभावी की जाए। धारा 354 लगने के बाद पीडि़ता को न्याय मिल सकेगा और आरोपित को उचित दंड।
बरहेट थाना प्रभारी त्रियुगी नारायण झा ने कहा कि वायरल वीडियो में छेड़छाड़ की बात साबित नहीं हो रही है। इसलिए धारा 354 नहीं लगायी गयी है। इधर चिंता देवी के आवेदन पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। महिला ने एसपी को आवेदन देकर पति राजेंद्र मंडल को हाजत में रखने, मारपीट करने तथा गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।