सरकारी सेवकों के आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति नीति में संशोधन, भाई को भी मिल सकता नियोजन Dhanbad News
नए प्रावधान के तहत मृत सरकारी सेवक के आश्रित पुत्र तथा अविवाहित मृत सरकारी सेवकों के मामले में अविवाहित भाई को भी सम्मलित कर लिया गया है।
धनबाद, जेएनएन। सरकारी सेवक की सेवाकाल के दौरान मौत होने के पश्चात उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति लेने की प्रक्रिया नीति में संशोधन किया गया है। बुधवार को इस संबंध में सरकार के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने सभी मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त व डीसी को नोटिफिकेशन जारी किया है।
पत्र में कहा है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को वर्ग 3 व 4 के पदों पर अनुकंपा के तहत नियुक्ति मामले में सरकार समय-समय पर उम्र सीमा को निर्धारित करने के प्रावधान के तहत 50 वर्ष से कम आयु वाले केवल पति-पत्नी, माता-पिता, अविवाहित पुत्री, विधवा, तलाकशुदा और परित्यकता पुत्री के मामलों में प्रस्तावित पद से संबंधित विभागाध्यक्ष सेवा संहिता नियम के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर अधिकतम उम्र सीमा को निर्धारित कर सकेंगे। इस प्रावधान के तहत मृत सरकारी सेवक के आश्रित पुत्र तथा अविवाहित मृत सरकारी सेवकों के मामले में अविवाहित भाई को भी सम्मलित कर लिया गया है।