चौबे रेलवे स्टेशन गोलीकाड के सभी आरोपित बरी
धनबाद : 17 वर्ष पहले चौबे रेलवे स्टेशन पर हुए गोलीबारी काड में सोमवार को अदालत ने अपना फैस
धनबाद : 17 वर्ष पहले चौबे रेलवे स्टेशन पर हुए गोलीबारी काड में सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि रंजन की अदालत ने काड के नामजद आरोपी बरकट्टा निवासी सहादत मिया, धनेश्वरी देवी, शिव नारायण राम, अवधेश कुमार चौधरी, जयदेव चौधरी, शिया सरन चौधरी, भागीरथ मंडल, अशोक स्वर्णकार, राम प्रसाद रविदास, रामजी चौधरी, बलराम, रामेश्वर नायक, मुश्ताक अली एवं सज्जाद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बबलू पाडे ने पैरवी की।
प्राथमिकी के मुताबिक चौबे रेलवे स्टेशन पर गया इंटरसिटी के ठहराव की माग को लेकर सीपीआइ नेता जगदेव चौधरी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने हरवे हथियार से लैस होकर नारा लगाते हुए स्टेशन पर रेल गाड़ियों के परिचालन को बाधित कर दिया था। रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था एवं विधि व्यवस्था पर तैनात पदाधिकारी एवं पुलिस बल पर हमला कर हथियार छीनने का प्रयास किया था। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्कालीन डीएसपी बरही हेमंत टोप्पो और गरीबन राम रेल डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस बल तैनात थी। पुलिस द्वारा मना करने पर ग्रामीण उग्र हो गए थे। ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और फाय¨रग की।