India Lockcown: मजदूरों की चिंताओं को प्रशासन ने किया दूर, मजदूरी नहीं देने पर नियोजकों के खिलाफ कार्रवाई Dhanbad News
यदि लॉकडाउन अवधि में उल्लंघन का मामला प्रशासन के पास पहुंचता है तो उनके विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
धनबाद, जेएनएन। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि में 14 अप्रैल तक जिले के नियोजकों को मजदूरी व अवकाश नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अमित कुमार ने दुकान, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान व कारखानों के कर्मकारों को अस्थाई लॉकडाउन में अवकाश व मजदूरी देने का आदेश दिया है।
उपायुक्त ने कहा है कि यदि लॉकडाउन अवधि में उल्लंघन का मामला प्रशासन के पास पहुंचता है, तो उनके विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत एक वर्ष तक की सजा या अर्थदंड या दोनों नियम प्रभावित हैं। यदि आदेश के उल्लंघन में किसी तरह की जान माल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है। प्रभावित कामगार भी कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 0326-23111217 पर भी कर सकते हैं। धनबाद जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि लॉकडाउन के दाैरान नियोजन मजदूरों को मजदूरी और छुट्टी देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसी बाद उपायुक्त ने आदेश जारी किया है।