बिना रजिस्ट्रेशन के गर्भपात कराने वाले क्लिनिक व नर्सिंग होम पर होगी कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग ने भेजा नोटिस

जिले के कई जगहों पर चोरी-छिपे गर्भपात कराए जा रहे हैं। अब इसपर लगाम लगाने के लिए धनबाद सहित सभी जिलों के सिविल सर्जन को इसपर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन गर्भपात कराने पर दो से सात साल तक सजा मिल सकती है।