धनबाद नगर निगम में स्ट्रीट लाइट घोटाला! पार्षद की शिकायत पर अदालत सुनवाई को तैयार
पार्षद ने उच्च न्यायालय में पीआइएल दायर किया था। 7 सितंबर 2018 को उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि प्रार्थी निचली अदालत में आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है।
धनबाद, जेएनएन। मेयर समेत पांच अधिकारियों के विरूद्ध दायर मुकदमा अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने अधिवक्ता सुब्रतो मुखर्जी की दलील व निर्मल मुखर्जी का बयान सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है। अधिवक्ता ने बताया कि उक्त तिथी को अदालत निर्मल का बयान दर्ज करेगी।
धनबाद नगर निगम के वार्ड 26 के पार्षद निर्मल मुखर्जी ने धनबाद नगर निगम में एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने की आड़ में घोटाले का आरोप लगाते हुए मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी चंद्रमोहन कश्यप, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता अरूण कुमार सिंह, मुख्य अभियंता एसके सिन्हा और सहायक निगम आयुक्त महेश संथालिया को आरोपित बनाते हुए नगर निगम मे एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने की आड़ में घोटाला करने का आरोप लगाया है। इस घोटाले को लेकर पार्षद ने उच्च न्यायालय में पीआइएल दायर किया था। 7 सितंबर 2018 को उच्च न्यायालय ने पीआइएल संख्या में आदेश पारित करते हुए कहा था कि प्रार्थी निचली अदालत में आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मुखर्जी ने गुरुवार को अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। मुखर्जी ने आरोप लगाया है कि मेयर ने निगम क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी राशि की लूट खसोट की।