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Niraj Singh Murder Case की सीबीआइ जांच की याचिका पर सुनवाई से हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति आनंदा सेन का इन्कार, नए पीठ का होगा गठन

झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति आनंदा सेन की बेंच ने सुनवाई से इन्कार कर दिया है। संजीव सिंह ने मामले की सीबीआई जांच के लिए याचिका लगाई थी। अब इस मामले की सुनवाई के लिए नए सिरे से पीठ का गठन होगा।

By MritunjayEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 04:08 PM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 05:43 PM (IST)
Niraj Singh Murder Case की सीबीआइ जांच की याचिका पर सुनवाई से हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति आनंदा सेन का इन्कार, नए पीठ का होगा गठन
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह और वाहन पर गोलियों के निशान ( फाइल फोटो)।

धनबाद, जेएनएन। नीरज हत्याकांड की सीबीआइ से जांच कराने के लिए दायर रिट याचिका पर गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय में  सुनवाई टल गई। अधिवक्ता मो. जावेद ने बताया कि न्यायमूर्ति आनंदा सेन की खंडपीठ ने मामले के सुनवाई से इन्कार कर दिया। अब मुख्य न्यायाधीश नया पीठ बनाकर मामले की सुनवाई के लिए मुकदमे को आवंटित करेंगें। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की खंडपीठ में याचिका सुनवाई के लिए गुरुवार को सूचीबद्ध थी।  6 सितंबर, 19 को पूर्व विधायक संजीव सिंह ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सीबीआइ जांच की मांग की थी ।

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अधिवक्ता जावेद ने बताया कि विधायक की ओर से दायर रिट में कहा गया है कि विधायक समेत अन्य को फंसाने के लिए कांड के सूचक नीरज सिंह के भाई व उनके सहयोगियों के द्वारा स्क्रिप्ट बनाई गई । अपने पसंद के पुलिस अधिकारी को इस मामले में अनुसंधानकर्ता बनाया गया। अनुसंधानकर्ता ने वही किया जो उसे करने को कहा गया। ऐसा लगता है कि अनुसंधानकर्ता दुराग्रह से ग्रसित होकर किसी खास व्यक्ति को फंसाने के लिए व सूचक , उसके परिवार को खुश करने के लिए किया है। 

याचिका में कहा गया है कि एसआईटी की जांच के विषय में डायरी में कहीं जिक्र ही नहीं किया। ऐसी हालत में जबकि मामले का निष्पक्ष अनुसंधान न किया गया हो पुलिस की कार्यशैली पर विश्वास करना कठिन है । इसलिए पूर्व  विधायक ने इस मामले का पुन: अनुसंधान सीबीआइ से कराने की मांग की है। 21 मार्च, 2017 को धनबाद के सरायढेला में नीरज सिंह और उनके तीन साथियों को गोलियों से भून दिया गया था। 


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