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DMC: झरिया के 15 व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नोटिस, तीन दिन में जमा करें होल्डिंग टैक्स नहीं तो खाता होगा अटैच

Dhanbad Municipal Corporation झरिया अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल कुमार सिंह ने शुक्रवार को 15 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इनके सम्मुख नोटिस भी चस्पा किया गया। सभी को हिदायत दी गई कि तीन दिन के अंदर अपना बकाया होल्डिंग टैक्स हर हाल में अंचल कार्यालय में जमा करवा दें।

By Sagar SinghEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 03:55 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 03:55 PM (IST)
DMC: झरिया के 15 व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नोटिस, तीन दिन में जमा करें होल्डिंग टैक्स नहीं तो खाता होगा अटैच
शुक्रवार को झरिया अंचल के व्यापारिक प्रतिष्ठान के बाहर नोटिस चस्पा करते निगम कर्मी।

धनबाद, जेएनएन। राजस्व बढ़ोतरी को लेकर धनबाद नगर निगम (Dhanbad Municipal Corporation) कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स और यूजर चार्ज मद में निगम ने 50 लाख का लक्ष्य निर्धारण कर रखा है। इसकी प्राप्ति के लिए पांचों अंचल झरिया, धनबाद, कतरास, सिंदरी और छाताटांड़ को कड़ा निर्देश जारी किया गया है।

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इसी क्रम में शुक्रवार को झरिया अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल कुमार सिंह ने 15  व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इनके सम्मुख नोटिस भी चस्पा किया गया। सभी को हिदायत दी गई कि तीन दिन के अंदर अपना बकाया होल्डिंग टैक्स हर हाल में अंचल कार्यालय में जमा करवा दें। ऐसा न करने पर संबंधित प्रतिष्ठान का खाता अटैच कर वसूली की जाएगी, फिर चाहे खाता एकल हो या फिर संयुक्त। होल्डिंग टैक्स किसी भी सूरत में माफ नहीं होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल ने बताया कि झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) नियमावली 2013 के तहत होल्डिंग टैक्स अनिवार्य रूप से जमा करना है। ऐसा न करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में मिली शक्तियों के तहत जुर्माना लेने और कार्रवाई करने का अधिकार है। नोटिस पाने वाले प्रतिष्ठानों में मद्रास कैफे मेन रोड झरिया, लक्ष्मण वर्तिका केला पट्टी, कृष्णा मेन रोड, जफर ईमाम मेन रोड चार नंबर, श्रीराम लोधी टैक्सी स्टैंड आदि शामिल हैं।


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