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Jagran Impact: थानेदार नहीं पचा पाए बरामद माल, IG सुमन गुप्ता के निर्देश पर धनबाद रेल SP ने किया निलंबित

जांच में पाया कि थाना प्रभारी इंदूभूषण कुमार को पूरी जानकारी थी कि चोरी के आरोपित के पास से बरामद मोबाइल व अंगूठी की जब्ती सूची नहीं बनी। उसे अनुसंधानकर्ता ने अपने पास रख लिया।

By MritunjayEdited By: Published: Sat, 28 Mar 2020 11:46 AM (IST)Updated: Sat, 28 Mar 2020 11:46 AM (IST)
Jagran Impact: थानेदार नहीं पचा पाए बरामद माल, IG सुमन गुप्ता के निर्देश पर धनबाद रेल SP ने किया निलंबित
Jagran Impact: थानेदार नहीं पचा पाए बरामद माल, IG सुमन गुप्ता के निर्देश पर धनबाद रेल SP ने किया निलंबित

धनबाद/ देवघर, जेएनएन। जसीडीह रेल थाना के पूर्व प्रभारी सह इंस्पेक्टर इंदूभूषण कुमार को रेल आइजी सुमन गुप्ता के निर्देश पर धनबाद के रेल एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने निलंबित कर दिया है। जारी हुए आदेश में कहा गया है कि दैनिक जागरण के देवघर संस्करण में 25 फरवरी को हुजूर दरोगा साहब गलत बोल रहे हैं- मेरे पास 40 हजार रुपये बरामद हुए शीर्षक खबर का प्रकाशन हुआ। इस आलोक में रेल एसपी को प्रकाशित खबर का सत्यापन कर दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। रेल एसपी ने जांच कर रिपोर्ट चार मार्च को रेल आइजी को दी। जांच में पाया कि थाना प्रभारी इंदूभूषण कुमार को पूरी जानकारी थी कि चोरी के आरोपित के पास से बरामद मोबाइल व अंगूठी की जब्ती सूची नहीं बनी। उसे अनुसंधानकर्ता ने अपने पास रख लिया।

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थाना प्रभारी को इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए प्रतिवेदन देना चाहिए था। थाना दैनिकी में इसका जिक्र किया जाना चाहिए था। इंदूभूषण कुमार ने ऐसा नहीं किया। उनपर घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता, नियंत्रणहीनता, मनमानेपन, संदिग्ध एवं भ्रष्ट आचरण तथा गैर जिम्मेदार  पुलिस पदाधिकारी होने का आरोप सिद्ध होता है। आरोपित थाना प्रभारी से पांच दिन में अपना पक्ष देने को कहा गया था। उनका जबाव असंतोषजनक पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर रेल आइजी ने इंदूभूषण कुमार को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन भत्ता पर निलंबित करने का निर्देश दिया। 

यह था मामला

चोरी के मामले में पकड़े गए एक आरोपित के पास से बरामद पैसे, मोबाइल व अंगूठी रख लेने का आरोप आइओ व थाना प्रभारी पर लगा था। आरोपित ने रेलवे न्यायालय मधुपुर में पेशी के दौरान इसकी लिखित शिकायत न्यायिक दंडाधिकारी से की थी। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था। 


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