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फरवरी तक पूरी होगी राजमहल खान हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, मंत्रालय ने जारी किया निर्देश Dhanbad News

राजमहल लालमटिया में खुली खदान में 29 दिसंबर 2016 को हुई दुर्घटना में 23 श्रमिकों की जान चली गई थी। इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी करने की अवधि तीन माह से लिए बढ़ा दी गई।

By Sagar SinghEdited By: Published: Fri, 15 Nov 2019 01:00 PM (IST)Updated: Fri, 15 Nov 2019 01:00 PM (IST)
फरवरी तक पूरी होगी राजमहल खान हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, मंत्रालय ने जारी किया निर्देश Dhanbad News
फरवरी तक पूरी होगी राजमहल खान हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, मंत्रालय ने जारी किया निर्देश Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की राजमहल लालमटिया में खुली खदान में 29 दिसंबर 2016 को हुई दुर्घटना में 23 श्रमिकों की जान चली गई थी। इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी करने की अवधि तीन माह से लिए बढ़ा दी गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसमें विस्तार करते हुए 12 फरवरी 2020 तक पूरा करने का संकल्प पत्र बुधवार को जारी कर दिया।

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भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की संयुक्त सचिव कल्पना राजसिंहोत ने इस आशय का पत्र जारी कर दिया है। इस इंक्वायरी की अवधि 12 नवंबर को समाप्त हो गई थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की चेयरमैन रश्मि शर्मा हैं। उनके अलावा एसेसर के रूप में ङ्क्षहद मजदूर सभा के अख्तर जावेद उस्मानी, पूर्व मुख्य खान निरीक्षक रवींद्र शर्मा भी इसमें शामिल हैं। हाल में इन्होंने राजमहल आकर पूरे मामले की बारीकी से जानकारी ली।

मालूम हो कि 16 प्रत्यक्षदर्शियों ने गवाही के लिए शपथ पत्र दिया है। इसमें श्रम संगठन के लोग शामिल हैं। उधर डीजीएमएस व ईसीएल प्रबंधन के शपथ पत्र नहीं दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए समन जारी करने का भी निर्णय हो चुका है।


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