एमवीए क्या बदला, सताने लगा जुर्माने का डर
धनबाद हेलो कहां हो भाई बाइक की बीमा करानी है तुम किससे बीमा कराए थे मेरा भी क
धनबाद : 'हेलो कहां हो भाई, बाइक की बीमा करानी है, तुम किससे बीमा कराए थे, मेरा भी करवा दो' यह बात गोल्फ ग्राउंड स्थित एक चाय दुकान पर मौजूद कुछ लोग मोबाइल पर कर रहे थे। बातचीत के क्रम में एक ने कहा कि जब वाहन खरीदे थे तभी इंश्योरेंस कराया था। अब तो कई साल हो गए। संभवत: फेल हो गया होगा। जुर्माने का फाइन बहुत हो गया है। तुम बाइक की बीमा कितने में कराया था। तभी उधर से जवाब मिलता है 800-900 रुपये लगा था। उक्त व्यक्ति ने कहा कि मेरा भी बीमा करवा दो एक दो दिन में मिल जाएगा। जी हां धनबाद की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस वाले रोज ही नियम तोड़ने वालों का चालान काटते हैं। लेकिन सोमवार को अलग ही नजारा दिख रहा था। जुर्माने का डर इस कदर छाया है कि अब लोग वर्षो पुरानी बाइक व स्कूटर का भी इंश्योरेंस कराने लगे हैं। दरअसल एक सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट (एमवीए) में किए गए संशोधनों के बाद जुर्माने का नया नियम लागू हो गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्माने की राशि में अब 5 से 10 गुना तक बढ़ोतरी हो गई है। इसी वजह से पहले जो लोग महज 100 रुपये कटवाकर चलते बनते थे, अब जब उन्हें 1000 रुपये का चालान कटवाना पड़ रहा है तो पसीने छूट रहे हैं। वहीं नए नियम लागू होते हीं बीमा कराने वाले लोगों की तदाद बढ़ने लगी है।
बीमा कितना है लाभदायक
मोटर व्हीकल एक्ट में सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। इसके कई लाभ भी हैं जो दुर्घटना की स्थिति में न केवल आपकी बचत करता है बल्कि घायल व मृतक के परिजनों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है।