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उधार मुर्गा नहीं देने पर ली थी जान, अब दो को सात साल तक काटनी होगी जेल Dhanbad News

घटना चिरकुंडा थाना क्षेत्र के मैथन बाजार में वर्ष 2013 में हुई थी। मृतक करण साव मैथन बाजार में मुर्गा का कारोबार करता था।

By mritunjayEdited By: Published: Tue, 16 Jul 2019 05:36 PM (IST)Updated: Tue, 16 Jul 2019 05:36 PM (IST)
उधार मुर्गा नहीं देने पर ली थी जान, अब दो को सात साल तक काटनी होगी जेल Dhanbad News
उधार मुर्गा नहीं देने पर ली थी जान, अब दो को सात साल तक काटनी होगी जेल Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। उधार में मुर्गा नहीं दिया तो लाठी व डंडे से दुकानदार की इतनी पिटाई कर दी कि उसने दम तोड़ दिया। सोमवार को अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद सलीम फातमी की अदालत ने कांड के नामजद आरोपित आमकुड़ा बस्ती चिरकुंडा निवासी बबलू बाऊरी एवं खचुआ बाऊरी ऊर्फ कंचन बाऊरी को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। आठ जुलाई को अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए जेल भेजा था।

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घटना चिरकुंडा थाना क्षेत्र के मैथन बाजार में वर्ष 2013 में हुई थी। मृतक करण साव मैथन बाजार में मुर्गा का कारोबार करता था। 28 मार्च 13 को शाम तीन बजे बबलू बाऊरी व कंचन बाउरी मुर्गा लेने दुकान में गया था। दुकानदार से उधार में मुर्गा मांगा। दुकानदार ने उधार में मुर्गा देने से इन्कार कर दिया तो आक्रोश में आकर बबलू और कंचन ने रड और डंडे से दुकानदार को इतना पीटा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। आनन फानन में अगल बगल के लोग जख्मी को अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान 30 मार्च 13 को करण साव की मौत हो गई थी। करण को सिर में गंभीर चोटें लगी थी। मृतक करण साव के भाई संजय की शिकायत पर नामजद आरोपितों के खिलाफ चिरकुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने 31 मई 13 को दोनो के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।


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