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पूर्व विधायक अरूप चटर्जी सहित 10 को सजा, राजधानी रोक रेल परिचालन बाधित करने का था आरोप Dhanbad News

रेलवे कोर्ट ने राजधानी रोकने के आरोप में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 10 लोगों को छ माह की कैद एवं 2000 रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

By Sagar SinghEdited By: Published: Wed, 12 Feb 2020 04:59 PM (IST)Updated: Wed, 12 Feb 2020 05:01 PM (IST)
पूर्व विधायक अरूप चटर्जी सहित 10 को सजा, राजधानी रोक रेल परिचालन बाधित करने का था आरोप Dhanbad News
पूर्व विधायक अरूप चटर्जी सहित 10 को सजा, राजधानी रोक रेल परिचालन बाधित करने का था आरोप Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 10 लोगों को रेलवे कोर्ट ने छ: माह कैद की सजा सुनाया है। उनपर 3 सितंबर 2014 को राजधानी एक्सप्रेस रोककर रेल परिचालन को घंटों बाधित करने का आरोप था। रेल परिचालन बाधित करने के जुर्म में कोर्ट ने घटना के साढे पांच साल बाद फैसला सुनाया है। रेलवे के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत ने पूर्व विधायक समेत 10 लोगों को छ: माह की कैद एवं 2000 रुपये के अर्थ दंड लगाया है।

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इस मामले में आरपीएफ ने आरोप लगाया था कि 3 सितंबर 2014 को शाम 6:40 बजे अरूप चटर्जी के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक कुमार दुबे रेलवे स्टेशन पर आकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और रेलवे ट्रैक को तीन घंटे तक बाधित कर दिया। जिस कारण मालगाड़ी एवं पैसेंजर ट्रेन का परिचालन बाधित हो गया। इससे रेलवे को 44 लाख 53 हजार 145 रुपये का नुकसान हुआ है। सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ कोर्ट में मौजूद थे। 


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