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आज से बिना ई पास के निकले तो पकड़े जाएंगे

जागरण संवाददाता देवघर रविवार से लॉकडाउन में सख्ती बढ़ा दी गयी है। घर से निकलने के ि

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 May 2021 07:21 PM (IST)Updated: Sat, 15 May 2021 07:21 PM (IST)
आज से बिना ई पास के निकले तो पकड़े जाएंगे
आज से बिना ई पास के निकले तो पकड़े जाएंगे

जागरण संवाददाता, देवघर: रविवार से लॉकडाउन में सख्ती बढ़ा दी गयी है। घर से निकलने के लिए भी ई पास चाहिए। जी, यह पास वाहन वालों के लिए है। आपको पैदल जाने में दिक्कत नहीं है। साग सब्जी लाने के लिए पैदल जाइए और समय रहते लौट जाइए। लेकिन बाइक और अन्य किसी वाहन से जाना चाहते हैं तो ई-पास अनिवार्य कर दिया गया है। हर व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठान मालिक व कर्मियों के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। ई-पास से केवल मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। मेडिकल सर्विस से जुड़े इमरजेंसी सेवा को इससे अलग रखा गया है। लेकिन उनको अपने संस्थान का पहचान पत्र अपने साथ रखना होगा। बिना उसके उनको भी परेशानी हो सकती है। राज्य परिवहन मुख्यालय ने इस बाबत आदेश निर्गत किया है। राज्य मुख्यालय ने ई-पास से संबंधित आदेश को पूरी तरह से धरातल पर उतारने को कहा है। डीटीओ फिलबियूस बारला ने कहा कि कुछ के लिए समय निर्धारित किया गया है। वहीं पेट्रोल पंप समेत अन्य जरूरी सेवाओं के लिए समय निर्धारित नहीं है।

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पीडीएस डीलर के लिए 27 मई तक सुबह छह बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक प्रतिदिन।

पेट्रोल पंप के मालिक व कर्मियों के लिए 27 मई तक समय की बाध्यता नहीं। फल, सब्जी, राशन, दूध व मिठाई की दुकानों के मालिक व कर्मी 27 मई तक। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा के मालिक व कर्मियों के लिए लॉकडाउन की अवधि में कोई निर्धारण नहीं है। ट्रांसपोर्ट, माइनिग, कंस्ट्रक्शन व उद्योग में लगे कर्मी, निमाण सामग्री, खेती से संबंधित सामान बेचने वाले दुकानदार व कर्मियों के लिए सुबह छह बजे दोपहर बाद तीन बजे तक का समय तय किया गया है। वाहन रिपेयर शॉप के मालिक व कर्मियों के लिए भी समय कोई मायने नहीं रखता है। सरकारी कर्मियों के अलावा, बिजली, वाटर सप्लाई, निगम, टेलीफोन, मीडिया, कोरियर, सिक्योरिटी सर्विस, के लिए समय सीमा नहीं है।

यह तय किया गया है कि शादी, रेल व हवाई यात्रा के लिए केवल एक दिन के ई पास मान्य होगा।

जबकि हेल्थ केयर वर्करों में सभी सरकारी व निजी अस्पताल में कार्यरत सभी तरह के कर्मी, मेडिकल हॉल संचालक और उसमें काम करने वाले कर्मी, ऑक्सीजन प्लांट में कार्य करने वाले कर्मी को संस्था प्रमुख की ओर से निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र रखना होगा। इनको बिना ई पास के आवागमन की अनुमति की गयी है। बता दें कि ई-पास निर्गत करने की प्रक्रिया निश्शुल्क है। आवेदक विभागीय पोर्टल पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि पास में गलत जानकारी दी जाती है तो पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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पत्रकारों का संस्थान का परिचय पत्र ही होगा पास

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक विस्तारित कर दिया गया है। इस विस्तारित अवधि के दरमियान मीडिया कर्मी अपने मीडिया प्राधिकार पत्र अथवा प्रेस परिचय पत्र के आधार पर संवाद संकलन के मकसद से चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन का उपयोग कर सकते हैं। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित को इस बाबत आवश्यक निर्देश दे दिया है।

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