गलत तरीके से राशन उठाने में मुखिया को 18 हजार का जुर्माना
देवघर : मारगोमुंडा के लहरजोरी पंचायत के मुखिया तैयब अली की मुसीबत बढ़ती जा रही है। पह
देवघर : मारगोमुंडा के लहरजोरी पंचायत के मुखिया तैयब अली की मुसीबत बढ़ती जा रही है। पहले ही दो राशन कार्ड रखने के आरोप सिद्ध होने पर उपायुक्त ने पंचायती राज निदेशालय को मुखिया के पद से मुक्त करने की अनुशंसा कर दी है। अब जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने मुखिया को पत्र लिखकर गलत तरीके से 15 महीने में प्रतिमाह 30 किलो अनाज उठाने का आरोप लगाया है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। जांच में यह बात स्पष्ट हो गया है कि अयोग्य की पात्रता में रहते हुए भी मुखिया ने राशन कार्ड पर लगातार अनाज का उठाव किया है। ऐसे में अनाज की राशि 18 हजार रुपया कोषागार में जमा कर उसकी सूचना आपूर्ति कार्यालय में देने को कहा गया है। आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि राशि जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने कहा कि जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद पहले नोटिस दिया गया जिसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला। चूंकि अयोग्य रहते हुए भी राशन कार्ड बनाकर लहरजोरी के मुखिया तैयब अली ने 15 महीने तक राशन का उठाव किया। झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 के तहत मानक के विरूद्ध है। इसलिए 18 हजार रुपया अनाज का दाम कोषागार में जमा करने का आदेश दिया गया है। नहीं देने पर प्राथमिकी भी होगी।