विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज Deoghar News
MLA Pradip Yadav. देवघर कोर्ट ने विधायक प्रदीप यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
देवघर, जेएनएन। अपनी ही पार्टी की एक महिला नेत्री के संग यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोपित बनाए गए झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी है।
महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने, दुष्कर्म का प्रयास करने व कई अन्य मामले में अभियोजन पक्ष के लोक अभियोजक रंजीत सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामदेव यादव और ईशहाक अंसारी की बहस को सुनने के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद नसरुद्दीन की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। झारखंड विकास मोर्चा पार्टी की एक नेत्री ने ही आरोपित प्रदीप यादव पर कई संगीन आरोप लगाते हुए महिला थाना कांड संख्या 13 /20 19 के तहत 3 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दुष्कर्म करने का प्रयास करने, अभद्र व्यवहार करने,छिनतई समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह घटना 20 अप्रैल, 2019 की बताई जाती है। तीन मई, 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामदेव यादव ने 14 मई, 2019 को अग्रिम जमानत याचिका प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की तथा 18 मई, 2019 को पीडीजे की अदालत से एडीजे प्रथम मोहम्मद नसरुद्दीन की अदालत में केस को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें विभिन्न तिथियों में इसकी सुनवाई हुई। तीन जून, 11 जून, तथा 17 जून, 2019 को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रंजीत सिंह एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामदेव यादव एवं इसहाक अंसारी के द्वारा बहस हुई, जिसमें कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोपित पक्ष के अधिवक्ता रामदेव यादव ने बताया कि अग्रिम जमानत के लिए अब वे उच्च न्यायालय जाएंगे।केस के संबंध में पूछे जाने पर अधिवक्ता रामदेव यादव ने कहा कि 376 /511 को पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा अनुसंधान में असत्य पाया गया तथा 379 पर अनुसंधान जारी है। जो सुपर विजन रिपोर्ट देखने से पता चलता है। दर्ज प्राथमिक में भादवि की धारा 354,354 ए,354 बी,354 डी,506,509,376/511अंकित है। पर्यवेक्षण टिप्पणी में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा जांच में कुछ आरोप को सत्य पाया है। घटना के समय प्रदीप यादव गठबंधन के टिकट पर गोड्डा लोकसभा के प्रत्याशी थे। महिला के साथ अभद्र व्यवहार की घटना नगर थाना क्षेत्र के शिव सृष्टि पैलेस कमरा नंबर दो में घटी थी।
गौरतलब है कि गत वीरवार को प्रदीप यादव ने इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम के समक्ष अपना पक्ष रखा था। देवघर के साइबर थाना में एसडीओपी विकास चंद्र श्रीवास्तव व आईओ संगीता कुमारी के समक्ष अपना पक्ष रखा। प्रदीप यादव पर यह आरोप लोकसभा चुनाव के दौरान उनके ही पार्टी की एक नेत्री ने लगाई थी।
लोकसभा चुनाव के दौरान गोड्डा से चुनाव मैदान में महागठबंधन के प्रत्याशी पोड़ैयाहाट के झाविमो विधायक प्रदीप यादव पर पार्टी केंद्रीय प्रवक्ता रही एक नेत्री के द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले की जांच एसआइटी टीम कर रही है। मामला हाईप्रोफाइल होने के नाते इस पर सबकी निगाह है। पुलिस ने जांच व छानबीन के क्रम में अब तक एक दर्जन लोगों से पूछताछ की है, जबकि विधायक प्रदीप यादव को भी नोटिस भेज कर अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
विधायक प्रदीप को इस मामले में 14 जून तक अपना पक्ष रखने को कहा गया था। पुलिस इस मामले में विधायक के बाडीगार्ड से पूछताछ के लिए भी नोटिस भेजी है। इसके अलावा भी इस मामले में कई लोगों से पूछताछ हो सकती है, जिसकी फेहरिस्त पुलिस के पास है। अपना पक्ष रखकर साइबर थाने से बाहर परेशान दिख रहे प्रदीप यादव ने कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। समय आने पर सभी बातों का खुलासा हो जाएगा।
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